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ब्रिटिश महिला से गैंग रेप के प्रयास के आरोपी बरी
ब्यूरो अमर उजाला, आगरा
Updated Wed, 23 Dec 2015 02:16 AM IST
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ताजमहल देखने आई इंग्लैंड की महिला पर्यटक से गैंगरेप का प्रयास किए जाने के दोनों आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिए गए हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद महिला कई बार बुलाने पर भी गवाही देने के लिए नहीं आई। दूतावास के माध्यम से उसे कई बार बुलाया गया था। मामले में पुलिस भी कोई पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं कर पाई।
यह मामला बेहद चर्चित रहा था। घटना 19 मार्च, 2013 की थी। महिला पर्यटक होटल आगरा महल के कमरा नंबर 206 में ठहरी थी। एफआईआर के मुताबिक, रात में पुरानी ईदगाह कालोनी निवासी सचिन चौहान ने कमरा खुलवाया। इसके बाद खुद को मसाज करने वाला बताते हुए बॉडी मसाज करने के लिए कहने लगा और बातचीत के दौरान कमरे में घुस गया। उसने उसकी आबरू लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर उसे पकड़ लिया।
वहां तैनात सुरक्षाकर्मी कागारौल के अकोला निवासी सोहन लाल ने उसका साथ दिया। तब महिला पयर्टक ने छत से कूदकर आबरू बचाई थी। वह रिक्शा से आधी रात को पर्यटन थाना पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सुनील कुमार की कोर्ट में था। आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा ने की।
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यह मामला बेहद चर्चित रहा था। घटना 19 मार्च, 2013 की थी। महिला पर्यटक होटल आगरा महल के कमरा नंबर 206 में ठहरी थी। एफआईआर के मुताबिक, रात में पुरानी ईदगाह कालोनी निवासी सचिन चौहान ने कमरा खुलवाया। इसके बाद खुद को मसाज करने वाला बताते हुए बॉडी मसाज करने के लिए कहने लगा और बातचीत के दौरान कमरे में घुस गया। उसने उसकी आबरू लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर उसे पकड़ लिया।
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वहां तैनात सुरक्षाकर्मी कागारौल के अकोला निवासी सोहन लाल ने उसका साथ दिया। तब महिला पयर्टक ने छत से कूदकर आबरू बचाई थी। वह रिक्शा से आधी रात को पर्यटन थाना पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सुनील कुमार की कोर्ट में था। आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा ने की।
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