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आगरा के कारोबारी को मिली गिरफ्तारी से राहत

Sat, 13 Aug 2016 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 13 Aug 2016 01:12 AM IST
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Agra's business got relief from arrest
कोर्ट

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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के निलंबित प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के मामले में कारोबारी को गिरफ्तारी से कोर्ट ने राहत प्रदान की है। आगरा के इस कारोबारी को सीबीआई ने पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार भ्रष्टाचार मामले में गवाह बनाया है और कई बार पूछताछ कर चुकी है। कारोबारी को शक था कि सीबीआई उसे गिरफ्तार कर सकती है। पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने कारोबारी रवि जैन की याचिका पर सुनवाई के बाद उसे गिरफ्तारी से राहत दे दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई तीन दिन बाद कभी भी कारोबारी को पूछताछ के लिए बुला सकती है क्योंकि वह अभी विदेश में है। सीबीआई जब भी रवि जैन को गिरफ्तार करेगी तो उसे चार दिन का नोटिस देगी।

बालिका से दुष्कर्म और हत्या के 
आरोपी को आजीवन कारावास
आगरा। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज सुनील कुमार मिश्र ने थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में पांच साल की बालिका की बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी मुंशी पुत्र नत्थीलाल कुशवाह निवासी नगला बाल चंद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
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घटना आठ नवंबर 2012 की है। बच्ची घर के पास से लापता हो गई थी। दूसरे दिन अभियुक्त बच्ची को लेकर भागने का प्रयास कर रहा था। लोगों ने घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ लिया था। अभियोजन की पैरवी डीजीसी शिशुपाल यादव और एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने करते हुए दस गवाह पेश किए। 
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