फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   दरोगा की लापरवाही से करानी पड़ी जमानत

दरोगा की लापरवाही से करानी पड़ी जमानत

Thu, 12 Jul 2018 10:11 PM IST
Updated Thu, 12 Jul 2018 10:11 PM IST
विज्ञापन
दरोगा की लापरवाही से करानी पड़ी  जमानत
मैनपुरी। बिजली चोरी के मामले में दरोगा की लापरवाही से किसान को अदालत में हाजिर होकर जमानत करानी पड़ी है। जमानत कराने के बाद पीड़ित ने दरोगा के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए अदालत की शरण ली है। बिजली विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियंता ग्रामीण बीपी कठेरिया, जेई मुलायम सिंह यादव ने 12 फरवरी 2015 को थाना बरनाहल के गांव दिहुली में चेकिंग की। गांव के राजेंद्र सिंह को बिना कनेक्शन के बिजली का प्रयोग करते पकड़ा।
विज्ञापन


जेई ने थाना बरनाहल में राजेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। राजेंद्र ने चार मार्च 2015 को शमन शुल्क के 4,000 रुपये तथा राजस्व राशि के 908 रुपये जमा करने के बाद जांच कर रहे दरोगा अजय सिंह को रसीद दे दी, जिससे मुकदमे में एफआर लग सके। दरोगा ने रसीद की अनदेखी करके 20 मार्च 2015 को अदालत में राजेंद्र के खिलाफ चार्जशीट भेज दी। स्पेशल जज ईसी एक्ट प्रदीप कुमार की अदालत से जारी हुए वारंट के बाद राजेंद्र ने गुुरुवार को अदालत में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई।
विज्ञापन


उसके द्वारा अदालत में दिखाई गई जमा रसीद को बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र कटारिया ने सत्यापित किया। सत्यापन के बाद राजेंद्र की जमानत मंजूर कर ली गई। जमानत कराने के बाद राजेंद्र ने दरोगा पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई कराने को अदालत की शरण ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed