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तीन घंटे की रणनीति और पांच घंटे की कार्रवाई
Updated Sat, 16 Sep 2017 09:23 PM IST
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तीन घंटे की रणनीति और पांच घंटे की कार्रवाई
18 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में डीएम को दाखिल करनी है रिपोर्ट
शासन से भी पल पल की जानकारी ली जाती रही
अमर उजाला ब्यूरो
मथुरा।
यूपीएसआईडीसी की जमीन से जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का कब्जा हटाए जाने संबंधी आदेश अनुपालन की रिपोर्ट 18 सितंबर को डीएम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत करनी है। इसके लिए शनिवार को करीब तीन घंटे तक पुलिस और प्रशासनिक अफसरों में मैराथन बैठक का दौर चला। यहां लिए गए फैसले के बाद पांच घंटे के दौरान दो हेक्टेयर जमीन पर कब्जा ले लिया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव ने डीएम को जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का यूपीएसआईडीसी की जमीन को खाली कराने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में सात सितंबर को डीएम ने जयगुरुदेव संस्था को नोटिस जारी करते हुए स्वामित्व को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा। संस्था की ओर से आए जवाब के बाद शुक्रवार को डीएम ने 2.63 हेक्टेयर जमीन को विभिन्न न्यायिक विवादों से परे मानते हुए कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद जमीन की पैमाइश से पहले पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों की बैठक डीएम कैंप कार्यालय पर चली। सभाकक्ष में भी विचार विमर्श किया गया। इस तरह करीब तीन घंटे तक जमीन को खाली कराने की रणनीति तय हुई। इसके बाद पांच घंटे की कार्रवाई के दौरान दो हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई।
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18 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में डीएम को दाखिल करनी है रिपोर्ट
शासन से भी पल पल की जानकारी ली जाती रही
अमर उजाला ब्यूरो
मथुरा।
यूपीएसआईडीसी की जमीन से जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का कब्जा हटाए जाने संबंधी आदेश अनुपालन की रिपोर्ट 18 सितंबर को डीएम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत करनी है। इसके लिए शनिवार को करीब तीन घंटे तक पुलिस और प्रशासनिक अफसरों में मैराथन बैठक का दौर चला। यहां लिए गए फैसले के बाद पांच घंटे के दौरान दो हेक्टेयर जमीन पर कब्जा ले लिया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव ने डीएम को जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का यूपीएसआईडीसी की जमीन को खाली कराने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में सात सितंबर को डीएम ने जयगुरुदेव संस्था को नोटिस जारी करते हुए स्वामित्व को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा। संस्था की ओर से आए जवाब के बाद शुक्रवार को डीएम ने 2.63 हेक्टेयर जमीन को विभिन्न न्यायिक विवादों से परे मानते हुए कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद जमीन की पैमाइश से पहले पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों की बैठक डीएम कैंप कार्यालय पर चली। सभाकक्ष में भी विचार विमर्श किया गया। इस तरह करीब तीन घंटे तक जमीन को खाली कराने की रणनीति तय हुई। इसके बाद पांच घंटे की कार्रवाई के दौरान दो हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई।
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