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हत्यारे पिता सहित दो पुत्रों को आजीवन कारावास

Thu, 03 Sep 2020 09:42 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2020 09:42 PM IST
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crime
मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र में पांच साल पहले किशोरी की गोली मारकर हत्या के मामले में पिता सहित दो पुत्रों को अपर जिला जज तृतीय पूनम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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थाना एलाऊ क्षेत्र के म्यौरा चक निवासी इबरार 30 मार्च 2015 की शाम आठ बजे भोगांव से गांव जा रहा था। गांव में उसकी बाइक इरफान से टकरा गई। दोनों में हुए विवाद के बाद इबरार घर चला गया। इबरार के घर पहुंचे इरफान, उसके भाई शमशाद, पिता लियाकत अली सहित एक नाबालिग भाई ने घर में घुसकर इबरार की 16 साल की बहिन नगीना की गोली मारकर हत्या कर दी। इबरार ने चारों के खिलाफ हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज तृतीय पूनम की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर इरफान, शमशाद, लियाकत अली को नगीना की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी संजीव कुमार चौहान ने उनको कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
इरफान को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। बृहस्पतिवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से अदालत लाया गया। सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेज दिया गया।

किशोर का अलग चल रहा मुकदमा
एडीजीसी संजीव कुमार चौहान ने बताया मुकदमे की सुनवाई शुरू होने पर साक्ष्यों के आधार पर किशोर आरोपी पाया गया। उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में भेज दिया गया। वहां उसके मुकदमे की सुनवाई चल रही है।
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