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सामूहिक दुष्कर्म मामला: पुलिस ने न्यायालय में दाखिल की डीएनए रिपोर्ट, विवेचक के बयान दर्ज
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कासगंज। बीते दिसंबर माह में सिढ़पुरा क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ नामजदों द्वारा किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट अपर जिला जज के न्यायालय में दाखिल कर दी है। मामले की विवेचना कर रहे विवेचक सीओ पटियाली गवेंद्र गौतम ने रिपोर्ट दाखिल करके अपने बयान दर्ज कराए हैं। इस मामले में अब 31 जनवरी को दुष्कर्म पीड़िता के स्कूल के प्रधानाध्यापक के बयान उम्र के संबंध में दर्ज किए जाएंगे।
1 दिसंबर 2019 की रात्रि सिढ़पुरा क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की एक किशोरी को अगवाकर गांव के ही आरोपी पुष्पेंद्र, अंकित, घनश्याम और सुरेश ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, एससीएसटी एक्ट, पॉस्को एक्ट एवं जान से मारने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूर्ण की थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर डीएनए जांच कराई गई।
यह रिपोर्ट लखनऊ प्रयोगशाला से मिलने के बाद विवेचक सीओ पटियाली गवेंद्र गौतम ने अपर जिला जज प्रथम नवनीत कुमार के न्यायालय में दाखिल की है। विवेचक ने न्यायालय में अपने बयान भी दर्ज कराए हैं। इसी मामले में पीड़ित बालिका के स्कूल के प्रधानाध्यापक के बयान अब 31 जनवरी को दर्ज होंगे। बालिका ने एक ही विद्यालय में कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा ली है। पीड़िता दसवीं की छात्रा है। पीड़िता के वकील उपेंद्र मिश्रा ने बताया कि उम्र के संबंध में प्रधानाध्यापक के बयान दर्ज किए जाएंगे।
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1 दिसंबर 2019 की रात्रि सिढ़पुरा क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की एक किशोरी को अगवाकर गांव के ही आरोपी पुष्पेंद्र, अंकित, घनश्याम और सुरेश ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, एससीएसटी एक्ट, पॉस्को एक्ट एवं जान से मारने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूर्ण की थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर डीएनए जांच कराई गई।
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यह रिपोर्ट लखनऊ प्रयोगशाला से मिलने के बाद विवेचक सीओ पटियाली गवेंद्र गौतम ने अपर जिला जज प्रथम नवनीत कुमार के न्यायालय में दाखिल की है। विवेचक ने न्यायालय में अपने बयान भी दर्ज कराए हैं। इसी मामले में पीड़ित बालिका के स्कूल के प्रधानाध्यापक के बयान अब 31 जनवरी को दर्ज होंगे। बालिका ने एक ही विद्यालय में कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा ली है। पीड़िता दसवीं की छात्रा है। पीड़िता के वकील उपेंद्र मिश्रा ने बताया कि उम्र के संबंध में प्रधानाध्यापक के बयान दर्ज किए जाएंगे।
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