मथुरा: शुक्रवार रात आठ बजे से 59 घंटे का 'कोरोना कर्फ्यू', जानिए किस पर छूट और क्या हैं बंदिशें
मथुरा जिले में शुक्रवार रात आठ बजे कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार के निर्णय का कड़ाई का पालन कराने का दावा किया है।
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मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने प्रदेश सरकार के आदेश का पालन करते हुए शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार की प्रात: 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने का निर्णय लिया। इस दौरान आवश्यक सेवा एवं पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियां, स्वास्थ्य सेवाएं व सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग की जाएगी। डीएम ने आदेश दिए हैं कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम के लिए जनपद में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 8 से प्रात: 7 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की जाती है।
डीएम ने निर्देश दिए कि कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं भी चेकिंग कर कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना संबंधित थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व होगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारीगण स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चौराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।
जरूरी उद्योग चालू रहेंगे
डीएम ने कहा कि समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर ही मनाने के लिए जनसामान्य को प्रेरित करें। शनिवार व रविवार को कंटीन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिक एवं श्रमिकों को आने-जाने की अनुमति होगी।
शादी: बंद स्थान में 500, खुले में 100 लोग ही हो सकते हैं शामिल
शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड -19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बंद स्थानों पर 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
पूर्व निर्धारित परीक्षाओं के लिए कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होंगे। राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति के साथ अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।
उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई
ई-कॉमर्स कंपनियों एवं होम डिलीवरी करने वाली कंपनियों जैसे फिलिपकार्ट एवं एमेजोन तथा इस प्रकार की सभी कंपनियों को शनिवार व रविवार को बंदी तथा नाइट वीकेंड कर्फ्यू के दौरान उनके मालवाहक वाहनों, रसद भंडारण एवं कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए उनके आईडी कार्ड के आधार पर आने जाने की छूट होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।