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नाबालिग लड़की से किया था रेप, कोर्ट ने दोषी युवक को सुनाई ये सजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला कासगंज
Updated Sat, 19 May 2018 09:23 AM IST
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कासगंज के अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को रेप केस में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सहावर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही दिनेश सिंह ने दुराचार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। किशोरी ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी।
इसके बाद परिजनों ने आरोपी दिनेश की शिकायत उसके परिवार के लोगों से की। इस पर आरोपी पक्ष के लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ गाली-गलौच कर दी थी। इसके बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचा।
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सहावर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही दिनेश सिंह ने दुराचार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। किशोरी ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी।
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इसके बाद परिजनों ने आरोपी दिनेश की शिकायत उसके परिवार के लोगों से की। इस पर आरोपी पक्ष के लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ गाली-गलौच कर दी थी। इसके बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचा।
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मामले में पीड़िता के ताऊ ने थाना सहावर में आरोपी दिनेश के खिलाफ दुराचार, हरिजन एक्ट एवं पाक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कराया। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की।
शुक्रवार को अपर जिला जज न्यायालय में आरोपी ने आरोपों को खारिज किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल यादव ने मामले को गंभीर बताते हुए अधिकतम सजा के लिए बहस की।
दोनों पक्षों की बहस और दलील सुनने के बाद अपर जिला जज कृपा शंकर शर्मा ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
शुक्रवार को अपर जिला जज न्यायालय में आरोपी ने आरोपों को खारिज किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल यादव ने मामले को गंभीर बताते हुए अधिकतम सजा के लिए बहस की।
दोनों पक्षों की बहस और दलील सुनने के बाद अपर जिला जज कृपा शंकर शर्मा ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।