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Firozabad: भाजपा नेता और उनके भाई की हत्या के मामले में दंपती को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 10 Jun 2022 02:51 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 10 Jun 2022 02:51 PM IST
सार

अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय ने भाजपा नेता  और उनके भाई की हत्या के मामले में दंपती को सजा सुनाई है। इसके साथ ही छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 
 

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Court sentenced to Couple life imprisonment for murder of BJP leader and his brother Firozabad
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

फिरोजाबाद में अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय ने पांच वर्ष पूर्व थाना खैरगढ़ क्षेत्र में मामूली विवाद में हुई भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रभूदयाल शर्मा और उनके भाई की हत्या के दोषी दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर छह-छह हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अदा नहीं करने पर चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 

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घटनाक्रम 16 दिसंबर 2017 का खैरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव शेखूपुर हाथवंत का है। शेखूपुर हाथवंत निवासी अनुराग शर्मा ने पुलिस को तहरीर दी कि उसके ताऊ प्रभूदयाल शर्मा (पूर्व मंडलाध्यक्ष भाजपा हाथवंत मंडल) ने गांव के निवासी भोला से अपने पशुओं को बांधकर रखने की हिदायत दी थी। इसी बात को लेकर भोला आग बबूला हो गया और पत्नी ज्योति एवं अन्य सहयोगियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर पिता शंभूदयाल और भाई विकास पहुंच गए। उसने उनके साथ भी मारपीट की। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। 

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उपचार  के दौरान हुई थी मौत 

उपचार के दौरान प्रभूदयाल शर्मा और शंभूदयाल की मौत हो गई। पुलिस ने भोला, उसकी पत्नी ज्योति, निर्मला, श्याम सिंह,ब्रजेश कुमार उर्फ टीटू तथा रामू के खिलाफ मामला दर्जकर किया। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शीलेंद्र प्रताप सिंह ने करते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के अभाव में चार लोगों को बरी कर दिया। भोला और उसकी पत्नी ज्योति को दोषी मानते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

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