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Agra News: जानलेवा हमले के तीन दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा
Wed, 20 Aug 2025 11:53 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 20 Aug 2025 11:53 PM IST
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मैनपुरी। दन्नाहार थाने में दर्ज 15 साल पुराने जानलेवा हमले के मुकदमे में एडीजे एफटीसी-2 कुलदीप सिंह की कोर्ट से बुधवार को तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। दो दोषियों को पांच-पांच साल कैद और एक दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
घटना 18 फरवरी 2008 को हुई थी। दर्ज मुकदमे के अनुसार दन्नाहार के गांव नगला मुकुट निवासी गीतम सिंह, राकेश, और पुष्पा देवी ने पड़ोसी अरविंद कुमार के घर में घुसकर हमला किया था। अरविंद ने आरोप लगाया था कि आरोपियों के हमले में पत्नी सुनीता देवी के सिर में गंभीर चोट आईं। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया।
28 साल पुराने मारपीट के मामले में आरोपी दोषी करार, 4 हजार रुपये का जुर्माना
मैनपुरी। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 1996 में हुई एक मारपीट की घटना के मामले में बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी सतीश पुत्र बाबूराम निवासी मोहल्ला पुरोहिताना, कोतवाली को जेल में बिताई गई अवधि और 4 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त सतीश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। संवाद
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अवैध हथियार रखने के दोषी को जेल की अवधि और जुर्माने की सजा
मैनपुरी। दन्नाहार थाना क्षेत्र में 2005 में दर्ज एक मामले में न्यायालय ने अवैध हथियार रखने के एक आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी आदित्य कुमार पुत्र शशिकांत दुबे निवासी नगला अनी, थाना कोतवाली को जेल में बिताई गई अवधि के साथ एक हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। आदित्य के पास से पुलिस ने एक तमंचा और चार कारतूस बरामद किए थे। अभियुक्त आदित्य कुमार ने भी न्यायालय में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। संवाद
अवैध हथियार रखने के दोषी को एक हजार रुपये का जुर्माना
मैनपुरी। दन्नाहार थाना क्षेत्र में 2005 में दर्ज एक मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को अवैध हथियार रखने का दोषी पाया है। दोषी अमर सिंह पुत्र रामचन जाटव निवासी नगला अनी थाना कोतवाली को अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोप था कि उसकी जेब से पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तमंचा और चार कारतूस बरामद किए थे। अमर सिंह ने कोर्ट में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था।
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घटना 18 फरवरी 2008 को हुई थी। दर्ज मुकदमे के अनुसार दन्नाहार के गांव नगला मुकुट निवासी गीतम सिंह, राकेश, और पुष्पा देवी ने पड़ोसी अरविंद कुमार के घर में घुसकर हमला किया था। अरविंद ने आरोप लगाया था कि आरोपियों के हमले में पत्नी सुनीता देवी के सिर में गंभीर चोट आईं। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया।
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28 साल पुराने मारपीट के मामले में आरोपी दोषी करार, 4 हजार रुपये का जुर्माना
मैनपुरी। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 1996 में हुई एक मारपीट की घटना के मामले में बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी सतीश पुत्र बाबूराम निवासी मोहल्ला पुरोहिताना, कोतवाली को जेल में बिताई गई अवधि और 4 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त सतीश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। संवाद
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अवैध हथियार रखने के दोषी को जेल की अवधि और जुर्माने की सजा
मैनपुरी। दन्नाहार थाना क्षेत्र में 2005 में दर्ज एक मामले में न्यायालय ने अवैध हथियार रखने के एक आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी आदित्य कुमार पुत्र शशिकांत दुबे निवासी नगला अनी, थाना कोतवाली को जेल में बिताई गई अवधि के साथ एक हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। आदित्य के पास से पुलिस ने एक तमंचा और चार कारतूस बरामद किए थे। अभियुक्त आदित्य कुमार ने भी न्यायालय में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। संवाद
अवैध हथियार रखने के दोषी को एक हजार रुपये का जुर्माना
मैनपुरी। दन्नाहार थाना क्षेत्र में 2005 में दर्ज एक मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को अवैध हथियार रखने का दोषी पाया है। दोषी अमर सिंह पुत्र रामचन जाटव निवासी नगला अनी थाना कोतवाली को अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोप था कि उसकी जेब से पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तमंचा और चार कारतूस बरामद किए थे। अमर सिंह ने कोर्ट में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था।