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Agra News: 16 साल पहले युवक को पीट-पीटकर मार डाला, दोषियों को आजीवन कारावास; 10 हजार का जुर्माना
Mon, 23 Oct 2023 01:34 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Mon, 23 Oct 2023 01:34 PM IST
सार
आगरा में 16 साल पहले युवक की पीट-पीटकर करने के मामले में कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
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कोर्ट का आदेश
- फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के आगरा में शाहगंज पुलिस ने 2007 में युवक की पीटकर हत्या करने के मामले में साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने खेरिया मोड़ निवासी सिंधी और जीतू उर्फ भोंदू को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार 2007 में शाहगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह में साइकिल की मरम्मत करने वाले पप्पू उर्फ प्रताप सिंह का सिंधी, जीतू व एक अन्य ने विवाद हो गया। इस पर आरोपियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। इलाज के दौरान पप्पू की मौत हो गई।
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डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि शाहगंज पुलिस ने हत्या के आरोप में तीन आरोपियों को जेल भेजा था। इसके बाद मॉनीटरिंग सेल और थाना पुलिस ने मुकदमे में लगातार पैरवी की। अदालत ने तीसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।