UP News: दरोगा के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, झगड़े की सूचना पर पहुंचे थे; दिनदहाड़े मारी थी गोली
ताजनगरी के खंदौली थाना क्षेत्र के नहर्रा गांव में 24 मार्च 2021 को वारदात हुई थी। भाइयों के बीच झगड़े की सूचना पर दरोगा प्रशांत यादव पहुंचे थे। हत्यारे ने गोली मार दी थी।
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उत्तर प्रदेश के आगरा में 24 मार्च 2021 को भाइयों के विवाद की सूचना पर पहुंचे दरोगा प्रशांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चर्चित मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आ गया। जिला जज विवेक संगल ने हत्या में आरोपी विश्वनाथ को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण यह रहा कि जिस भाई ने सूचना दी थी, वह अपने पूर्व के बयान से मुकर गया। इसके बावजूद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
घटना खंदौली थाना क्षेत्र के नहर्रा गांव की है। गांव में विजय सिंह के बेटे शिवनाथ और विश्वनाथ के बीच आलू के हिस्से को लेकर विवाद चल रहा था। खेत में आलू की खुदाई चल रही थी। विश्वनाथ तमंचा लेकर पहुंचा था। मजदूरों को धमका रहा था। 24 मार्च 2021 को शिवनाथ की सूचना पर खंदौली थाने के दरोगा प्रशांत यादव और सिपाही चंद्रसेन पहुंचे थे।
गवाह बना भाई हो गया था पक्षद्रोही
मामले के विचारण के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार गुप्ता के तर्क पर जिला जज ने आरोपी को हत्या एवं आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाया। इस पर आजीवन कारावास के साथ 17 हजार रुपये के दंड से दंडित किया। कोर्ट ने जानलेवा हमला और सरकारी कार्य में बाधा के आरोप से आरोपी को बरी कर दिया।