मथुरा तोले बाबा हत्याकांड : रंगा-बिल्ला सहित पांच हत्यारों को आजीवन कारावास, सात साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा
मथुरा में फरवरी 2015 में तुलसीदास उर्फ तोले बाबा की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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मथुरा के तोले बाबा की हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम हरेंद्र प्रसाद की अदालत ने रंगा-बिल्ला सहित पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जमानत पर चल रहे एक अभियुक्त को कोर्ट के आदेश पर शनिवार को जेल भेज गया, जबकि चारों अभियुक्त जेल में बंद हैं।
यह था मामला
शहर कोतवाली क्षेत्र के गजा पाइसा चौबिया पाड़ा क्षेत्र के रहने वाले करीब 60 वर्षीय तुलसीदास उर्फ तोले बाबा 28 फरवरी 2015 को पड़ोसी विक्की नामक युवक के साथ बाइक से अदालत तारीख करने जा रहे थे। कोतवाली क्षेत्र के वनखंडी इलाके में पहुंचते ही पीछे से दो बाइक पर सवार युवकों ने बाइक पर पीछे बैठे तोले बाबा पर गोलियां दाग दीं थी।
गोली लगने से गंभीर रूप से घायल तोले बाबा एसएसपी के पास पहुंचे और वारदात की जानकारी दी। पुलिस उन्हें जिला अस्पताल ले गई। जहां पर इलाज के बाद चिकित्सकों ने तोले बाबा को मृत घोषित कर दिया। तोले बाबा के बहनोई राकेश चतुर्वेदी ने राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, नीरज, कामेश उर्फ चीनी और प्रदीप चतुर्वेदी उर्फ गुलगुला सभी निवासी रतनकुंड चौबिया पाड़ा के खिलाफ शहर कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।