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मथुरा तोले बाबा हत्याकांड : रंगा-बिल्ला सहित पांच हत्यारों को आजीवन कारावास, सात साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

Sat, 16 Jul 2022 08:14 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 16 Jul 2022 08:14 PM IST
सार

मथुरा में फरवरी 2015 में तुलसीदास उर्फ तोले बाबा की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 

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Court sentenced five convicts of Tole Baba murder case to life imprisonment in mathura
हत्याकांड के दोषियों को जेल लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के तोले बाबा की हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम हरेंद्र प्रसाद की अदालत ने रंगा-बिल्ला सहित पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जमानत पर चल रहे एक अभियुक्त को कोर्ट के आदेश पर शनिवार को जेल भेज गया, जबकि चारों अभियुक्त जेल में बंद हैं।

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यह था मामला 

शहर कोतवाली क्षेत्र के गजा पाइसा चौबिया पाड़ा क्षेत्र के रहने वाले करीब 60 वर्षीय तुलसीदास उर्फ तोले बाबा 28 फरवरी 2015 को पड़ोसी विक्की नामक युवक के साथ बाइक से अदालत तारीख करने जा रहे थे। कोतवाली क्षेत्र के वनखंडी इलाके में पहुंचते ही पीछे से दो बाइक पर सवार युवकों ने बाइक पर पीछे बैठे तोले बाबा पर गोलियां दाग दीं थी। 

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गोली लगने से गंभीर रूप से घायल तोले बाबा एसएसपी के पास पहुंचे और वारदात की जानकारी दी। पुलिस उन्हें जिला अस्पताल ले गई। जहां पर इलाज के बाद चिकित्सकों ने तोले बाबा को मृत घोषित कर दिया। तोले बाबा के बहनोई राकेश चतुर्वेदी ने राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, नीरज, कामेश उर्फ चीनी और प्रदीप चतुर्वेदी उर्फ गुलगुला सभी निवासी रतनकुंड चौबिया पाड़ा के खिलाफ शहर कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

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सात लोगों ने दी गवाही 

केस की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम की अदालत में अभियोजन ने सात गवाह पेश किए। एडीजीसी राजू सिंह ने बताया कि तोले बाबा की हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम हरेंद्र प्रसाद ने राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, नीरज, कामेश उर्फ चीनी और प्रदीप उर्फ गुलगुला को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शनिवार को पुलिस नीरज को अलीगढ़ और रंगा, बिल्ला और चीनी को आगरा की सेंट्रल जेल से लेकर आई थी। प्रदीप उर्फ गुलगुला को अदालत में पहुंचने के बाद हिरासत में लिया गया। सभी को जेल भेजा गया है।

अदालत पहुंचते ही रोने लगा गुलगुला

जमानत पर चल रहे हत्या की वारदात में नामजद प्रदीप उर्फ गुलगुला को अदालत में पहुंचने के बाद ही हिरासत में ले लिया। अदालत ने सभी को जैसे ही दोष सिद्ध किया और आजीवन कारावास का निर्णय सुनाया। फैसला सुनते ही गुलगुला रोने लगा। अधिवक्ताओं के समझाने-बुझाने पर शांत हुआ।

अदालत में रही कड़ी सुरक्षा

वारदात के अभियुक्तों को सजा सुनाए जाने से पूर्व अदालत की कड़ी सुरक्षा की गई थी। पुलिस ने अदालत में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखी। सुरक्षा के कारणों के चलते ही पुलिस ने केस के वादीगण को निर्णय के समय अदालत से दूर रखा। शाम करीब चार बजे पुलिस दोषी अभियुक्तों को जेल ले गई।
 

अलीगढ़, आगरा और मथुरा जेल भेजे गए अभियुक्त

एडीजीसी राजू सिंह ने बताया कि वारदात के अभियुक्त नीरज को अलीगढ़ जेल, राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, कामेश को आगरा की सेंट्रल जेल से अदालत लाया गया। निर्णय के बाद सभी को इन्हीं जेलों में ले जाया गया। जबकि प्रदीप उर्फ गुलगुला को मथुरा जेल में ले जाया गया है।

मयंक चेन लूट की वारदात में शामिल थे अभियुक्त

तोले बाबा हत्याकाड के आरोपी राकेश उर्फ रंगा-मुकेश उर्फ बिल्ला और उनके भाई नीरज, कामेश उर्फ चीनी पर होलीगेट पर मयंक चेन लूट हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। वारदात में करीब चार करोड़ की कीमत के जेवरात लूटने का आरोप है। इस मामले में फिलहाल वह जेल में बंद हैं।
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