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Agra News: बीमा की बकाया 24 हजार रुपये ब्याज सहित देने के कोर्ट ने दिए आदेश

Thu, 02 Mar 2023 11:11 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 02 Mar 2023 11:11 PM IST
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Court orders to pay insurance balance of Rs 24,000 with interest
कासगंज। स्थाई लोक अदालत ने बीमा कंपनी द्वारा मरी भैंस की बीमा की पूरी धनराशि न दिए जाने पर पीड़ित के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। बीमा की 24500 रुपये की बकाया राशि 9 प्रतिशत सहित देने के आदेश दिए। इसके साथ ही 10 हजार रुपये हर्जाना देने के भी आदेश दिए गए।
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तहसील क्षेत्र के गांव मिर्जापुर के नगला राजा निवासी संजीव कुमार ने कामधेन डेयरी योजना के तहत गाय भैंस खरीद की। जिसका बीमा कराया। बीमा 19 जुलाई 2020 तक वैध था। 24 जून 2022 को भैंस मर गई। बीमा कंपनी ने भैंस की बीमा की धनराशि 70 हजार रुपये में से 35 हजार रुपये 1 जुलाई 2020 को बीमा कंपनी ने भुगतान किया। पीड़ित ने अवैध रूप से की गई कटौती पर अस्थाई लोक अदालत में वाद दायर कर दिया। जिसमें 35 हजार रुपये 12 प्रतिशत व्याज सहित देने तथा 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग की। इस मामले में स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष चंद्रशेखर, सदस्य बसंत कुमार व डा. सपना अग्रवाल ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने बीमा कंपनी को बीमा के तहत 24500 रुपये 9 प्रतिशत व्याज सहित भुगतान करने एवं 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति दिए जाने के आदेश दिए। कंपनी को यह धनराशि 30 दिन में अदालत के खाते में जमा करनी होगी। निधारित समय में धनराशि जमा न करने पर पीड़ित को विधि प्रक्रिया से धन वसूल करने का अधिकार होगा।
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