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दुष्कर्म का प्रयास करने पर पांच साल की सजा
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मैनपुरी। थाना बिछवां क्षेत्र में सात साल पहले किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को जेल भेज दिया गया है।
थाना बिछवां क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 22 सितंबर 2013 को गांव के ही एक लोगों के यहां खाना खाने गई थी। रात आठ बजे वह घर जा रही थी, तभी रास्ते में गांव के ही टिंकू ने उसे रोक लिया। साथ ही दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर गांव के लोगों को आता देख टिंकू मौकेे से भाग गया। किशोरी के पिता ने टिंकू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस ने उसको पकड़कर जेल भेज दिया। पुलिस की चार्जशीट के बाद मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने टिंकू केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर टिंकू को दुष्कर्म के प्रयास करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने दोषी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने टिंकू को पांच साल की सजा सुनाने के साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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किशोरी की गवाही पर हुई सजा
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में किशोरी ने गवाही दी। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने बताया किशोरी ने अदालत में मौजूद दोषी की पहचान की। उसने गवाही में बताया टिंकू ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब उसने विरोध करके शोर मचाया तो उसको जान से मारने की धमकी दी। गांव के लोगों को मौके पर आता देख टिंकू मौके से भाग गया था।
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थाना बिछवां क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 22 सितंबर 2013 को गांव के ही एक लोगों के यहां खाना खाने गई थी। रात आठ बजे वह घर जा रही थी, तभी रास्ते में गांव के ही टिंकू ने उसे रोक लिया। साथ ही दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर गांव के लोगों को आता देख टिंकू मौकेे से भाग गया। किशोरी के पिता ने टिंकू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस ने उसको पकड़कर जेल भेज दिया। पुलिस की चार्जशीट के बाद मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने टिंकू केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर टिंकू को दुष्कर्म के प्रयास करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने दोषी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने टिंकू को पांच साल की सजा सुनाने के साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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किशोरी की गवाही पर हुई सजा
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में किशोरी ने गवाही दी। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने बताया किशोरी ने अदालत में मौजूद दोषी की पहचान की। उसने गवाही में बताया टिंकू ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब उसने विरोध करके शोर मचाया तो उसको जान से मारने की धमकी दी। गांव के लोगों को मौके पर आता देख टिंकू मौके से भाग गया था।