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न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज
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बेवर (मैनपुरी)। गांव बैरागपुर निवासी एक व्यक्ति ने एक ऑटो फाइनेंस कंपनी व पांच लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता धीर सिंह ने शिकायत में कहा है कि वर्ष 2004 में उसने एक डीसीएम खरीदी थी। कंपनी को उसने 90 हजार नकद दिए व शेष धनराशि का फाइनेंस कराया था। पीड़ित के अनुसार उसने फाइनेंस ए डिवीजन आयशर मोटर लिमिटेड सत्कार 80 नेहरू प्लेस नई दिल्ली से सुरेंद्र सिंह यादव पुत्र देवराज यादव ऑटो फाइनेंस कंपनी शाखा बेवर एवं चार अज्ञात व्यक्तियों के सहयोग से कराया था।
वर्ष 2006 में फाइनेंस की दो किस्ते टूट जाने पर आरोपी सुरेंद्र अपने साथियों के साथ उसकी डीसीएम खींच ले गया। कुछ समय पूर्व उसके नाम एआरटीओ कार्यालय से 54780 रुपये का मार्ग कर चुकाने का नोटिस आया है, जबकि डीसीएम आरोपीगण पूर्व में खींच ले गए थे। डीसीएम का कोई मुआवजा भी कंपनी की ओर से पीड़ित को नहीं दिया गया।
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पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपीगण तभी से डीसीएम का संचालन कर रहे हैं और उन्होंने कागजातों में भी कोई परिवर्तन नहीं करवाया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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शिकायतकर्ता धीर सिंह ने शिकायत में कहा है कि वर्ष 2004 में उसने एक डीसीएम खरीदी थी। कंपनी को उसने 90 हजार नकद दिए व शेष धनराशि का फाइनेंस कराया था। पीड़ित के अनुसार उसने फाइनेंस ए डिवीजन आयशर मोटर लिमिटेड सत्कार 80 नेहरू प्लेस नई दिल्ली से सुरेंद्र सिंह यादव पुत्र देवराज यादव ऑटो फाइनेंस कंपनी शाखा बेवर एवं चार अज्ञात व्यक्तियों के सहयोग से कराया था।
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वर्ष 2006 में फाइनेंस की दो किस्ते टूट जाने पर आरोपी सुरेंद्र अपने साथियों के साथ उसकी डीसीएम खींच ले गया। कुछ समय पूर्व उसके नाम एआरटीओ कार्यालय से 54780 रुपये का मार्ग कर चुकाने का नोटिस आया है, जबकि डीसीएम आरोपीगण पूर्व में खींच ले गए थे। डीसीएम का कोई मुआवजा भी कंपनी की ओर से पीड़ित को नहीं दिया गया।
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पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपीगण तभी से डीसीएम का संचालन कर रहे हैं और उन्होंने कागजातों में भी कोई परिवर्तन नहीं करवाया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।