फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   court

जानलेवा हमले करने में दस साल की सजा

Mon, 11 Nov 2019 10:42 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 11 Nov 2019 10:42 PM IST
विज्ञापन
court
मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में 14 साल पहले जानलेवा हमला करने केे अभियुक्त को एफटीसी जज ने 10 साल की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने केे बाद दोषी को जेल भेज दिया।
विज्ञापन

थाना बेवर के नगला जहीद नेकामऊ निवासी नरेंद्र सिंह 17 मई 2005 की रात साढ़े नौ बजे नेकामऊ में एक पीसीओ पर अपने भाई से बात करने केे लिए गया था। रास्ते में उसको कन्हैया निवासी रानीपुर थाना बरनाहल हाल निवासी मोहल्ला काजी टोला बेवर ने गोली मारकर घायल कर दिया। नरेंद्र की मां शांती देवी ने कन्हैया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई एफटीसी जज अवनीश गौतम की कोर्ट में हुई। घटना को साबित करने के लिए घायल, वादी, डॉक्टर, विवेचक सहित गवाहों ने गवाही दी। गवाही के आधार पर नरेंद्र को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी प्रेमचंद्र निगम की दलीलों के बाद एफटीसी जज ने उसको 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रंगबाजी में मारी थी गोली
मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़ित ने कोर्ट में बताया कि कन्हैया शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। कन्हैया ने नरेंद्र को रोका और बिना किसी बात के उसको गोली मार दी। पुलिस ने भी कन्हैया का आपराधिक इतिहास होने केी बात अदालत में बताई।

जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
कन्हैया के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसको घटना के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर भी नहीं हुई। उसने पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ा। सोमवार को उसे जेल से निर्णय सुनने के लिए कोर्ट लाया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed