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UP: फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत केस...किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप, आज होगी कोर्ट में सुनवाई
Tue, 16 Dec 2025 12:05 AM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Tue, 16 Dec 2025 12:05 AM IST
सार
फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रणौत केस में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। सांसद पर आरोप है कि उन्होंने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।
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कंगना रणाैत।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ दायर वाद में 16 दिसंबर को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई होगी।
पिछली तारीख पर विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने रिवीजन को स्वीकार किया था। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर तर्क दिए थे। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ वाद दायर किया था।
आरोप लगाया था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की। जिससे उनकी और लाखों किसानों की भावनाएं आहत हुईं। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। अधीनस्थ न्यायालय ने 6 मई 2025 को परिवाद खारिज कर दिया था।
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वादी अधिवक्ता ने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन किया रिवीजन की सुनवाई में अदालत ने पाया कि 6 मई 2025 को पारित हुए आदेश में धारा 225 (1) बीएनएसएस के प्रावधान की अनदेखी हुई थी। इस पर याचिका स्वीकार करने के आदेश दे दिए।
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पिछली तारीख पर विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने रिवीजन को स्वीकार किया था। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर तर्क दिए थे। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ वाद दायर किया था।
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आरोप लगाया था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की। जिससे उनकी और लाखों किसानों की भावनाएं आहत हुईं। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। अधीनस्थ न्यायालय ने 6 मई 2025 को परिवाद खारिज कर दिया था।
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वादी अधिवक्ता ने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन किया रिवीजन की सुनवाई में अदालत ने पाया कि 6 मई 2025 को पारित हुए आदेश में धारा 225 (1) बीएनएसएस के प्रावधान की अनदेखी हुई थी। इस पर याचिका स्वीकार करने के आदेश दे दिए।