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सौतेला पिता बना हैवान: नाबालिग बेटी के संग किया घिनौना काम, कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

Fri, 31 May 2024 02:55 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 31 May 2024 02:55 PM IST
सार

नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सौतेले पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई है। सजा सुनते ही दोषी कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा।
 

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Court Gave Punishment Step father due to misdeed with Minor Daughter
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राम किशोर यादव की कोर्ट से सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोष में पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनते ही दोषी कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा।
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प्रकरण थाना जमुनापार से संबंधित है। 12 वर्षीय बच्ची की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 25 अप्रैल 2022 को वह अपने बेटे को लेकर आधार कार्ड बनवाने गई थी। घर में पति पिंटू उर्फ अमित शर्मा था। उसने 12 साल की बेटी को पानी के बहाने रसोई घर में बुलाया। वहां उसके साथ गलत काम किया। जब वह घर लौटीं तो बेटी ने पूरी घटना बताई। इस संबंध में थाना जमुनापार में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने व कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की कार्रवाई की।
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स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि अभियोजन ने कोर्ट में पीड़िता के बयान कराए, साथ ही मुकदमा वादी मां, विवेचक, मुकदमा लेखक, प्रधानाध्यापक और डॉक्टर के बयान कराए। इस मुकदमे की सबसे खास बात यह रही कि अभियोजन ने कोर्ट में गवाहों के आधार पर मुकदमा साबित किया। उसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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कोर्ट में फूट-फूटकर रोया दोषी
अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के समय दोषी पिंटू उर्फ अमित शर्मा अदालत में मौजूद था। उसकी मां भी वहां मौजूद थी। कोर्ट द्वारा जैसे ही सजा का ऐलान किया गया। दोषी और उसकी मां के आंसू छलक पड़े। दोषी फूट-फूटकर कोर्ट में रोने लगा।


पीड़ित बच्ची की मां ने अमित से की थी तीसरी शादी
पीड़ित बच्ची की मां ने अमित से तीसरी शादी की थी। उसने अपने पहले दो पतियों को छोड़ दिया था। बचाव पक्ष कोर्ट में इस मुकदमे के पीछे मकान हड़पने की साजिश को साबित करने में लगा रहा। मगर, बचाव पक्ष इस संबंध में मजबूत साक्ष्य पेश नहीं कर सका।
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