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Agra News: जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत
Wed, 14 Feb 2024 02:40 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 14 Feb 2024 02:40 AM IST
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कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै.माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सिकंदरपुर वैश्य के नगला टिकुरी निवासी रामवीर अपना खेत जोत रहा था, खेत जोतते समय मेड़ कट गई। इसी बात पर 22 दिसंबर 2023 को राम निवास, किताब सिह, ने घर पर आ गए। झोपड़ी में बैठे हुए उसके पिता बाबूराम पर राम निवास ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया।गोली कंधे में लगी। किताब सिंह का फायर सिर के ऊपर से निकल गया। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किताब सिंह ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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सिकंदरपुर वैश्य के नगला टिकुरी निवासी रामवीर अपना खेत जोत रहा था, खेत जोतते समय मेड़ कट गई। इसी बात पर 22 दिसंबर 2023 को राम निवास, किताब सिह, ने घर पर आ गए। झोपड़ी में बैठे हुए उसके पिता बाबूराम पर राम निवास ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया।गोली कंधे में लगी। किताब सिंह का फायर सिर के ऊपर से निकल गया। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किताब सिंह ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।