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Agra News: दहेज हत्या की आरोपी सास को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Fri, 01 Mar 2024 11:47 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 01 Mar 2024 11:47 PM IST
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Court did not grant bail to mother-in-law accused of dowry death
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने दहेज हत्या की आरोपी सास को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सिकंदरपुर अगू थाना कपिल फर्रुखाबाद निवासी जरातारन ने अपनी बेटी रेखा की शादी किशन निवासी खिदरपुर सुन्नगढी के साथ माह फरवरी 2023 में की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करने लगे। साथ ही दहेज मेंं बाइक के साथ एक लाख रुपये की मांग करने लगे। आरोप है कि 11 नवंबर 2023 को मारपीट कर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में पति किशन, ननद कुंती, सास कुन्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सास कुन्नी देवी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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