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Agra News: कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को नहीं दी जमानत

Thu, 15 Jun 2023 12:16 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 15 Jun 2023 12:16 AM IST
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Court denied bail to rape accused
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधिश सै. माऊज बिन आसिम केे न्यायालय ने दुष्कर्म करनेे के आरोपी को जमानत नहीं दी कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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ढोलना क्षेत्र के एक गांव की महिला 3 मई 2023 को किसी काम से जा रही थी। जब वह टावर के पास पहुंची तभी गांव के धारा सिंह ने उसे दबोच लिया, और उसे मक्का के खेत में खींच कर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने घर आकर अपने पति को मामले की जानकारी दी। जब महिला का पति उसके घर शिकायत लेकर गया तो उसके पिता राजेंद्र ने मारपीट कर दी। इसके साथ ही आए दिन धमकी देने लगा। मामले की तहरीर पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी धारा सिंह ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने मामले की पैरवी की और जमानत का विरोध किया । इस के बाद कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खरिज कर दी।
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