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Agra News: दहेज हत्या की आरोपी सास को कोर्ट ने नहीं दी जमानत
Sat, 04 Mar 2023 09:48 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 04 Mar 2023 09:48 AM IST
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कासगंज। प्रभारी सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती के न्यायालय ने दहेज हत्या की आरोपी सास को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
मुस्करा कादर चौक बदायूं निवासी निफरासत खॉ ने अपनी अपनी पुत्री फरीन की शादी लगभग तीन वर्ष पूर्व शादाव निवासी ग्राम वौदर, सहावर के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की खातिर उसका उत्पीड़न करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने 27 अगस्त 2022 को फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी। पिता ने पति के अलावा सास फातिमा के अलावा सादमा, चांद मिया, मुशाहिद, भूरे, शाहिद को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। सास फातिमा ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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मुस्करा कादर चौक बदायूं निवासी निफरासत खॉ ने अपनी अपनी पुत्री फरीन की शादी लगभग तीन वर्ष पूर्व शादाव निवासी ग्राम वौदर, सहावर के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की खातिर उसका उत्पीड़न करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने 27 अगस्त 2022 को फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी। पिता ने पति के अलावा सास फातिमा के अलावा सादमा, चांद मिया, मुशाहिद, भूरे, शाहिद को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। सास फातिमा ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।