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Agra News: कोर्ट- दहेज हत्या के आरोपी ससुर को कोर्ट ने नहीं दी जमानत
Sun, 22 Oct 2023 11:26 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 22 Oct 2023 11:26 PM IST
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कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने दहेज हत्या के आराेपी ससुर को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कासिमपुर निधौली कला एटा निवासी तोफान सिंह ने अपनी बहन मीरा की शादी विवेक कुमार पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम टिकुरिया थाना अमांंपुर के साथ 9.मार्च 2023 को की थी। ह पति विवेक, ससुर हरपाल, पप्पू, राजवती, निवासी चिलौना थाना ढोलना, राजेेश निवासी टिकुरिया, दहेज में चार पहिया वाहन की मांग करने लगे 18 जून .2023 को रात्रि में उसकी हत्या कर दी। भाई ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। ससुर हरपाल ने अपनी जमानत के लिए अर्जी कोर्ट में डाली। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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कासिमपुर निधौली कला एटा निवासी तोफान सिंह ने अपनी बहन मीरा की शादी विवेक कुमार पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम टिकुरिया थाना अमांंपुर के साथ 9.मार्च 2023 को की थी। ह पति विवेक, ससुर हरपाल, पप्पू, राजवती, निवासी चिलौना थाना ढोलना, राजेेश निवासी टिकुरिया, दहेज में चार पहिया वाहन की मांग करने लगे 18 जून .2023 को रात्रि में उसकी हत्या कर दी। भाई ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। ससुर हरपाल ने अपनी जमानत के लिए अर्जी कोर्ट में डाली। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद