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माया-अखिलेश पर टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर वाद में सुनवाई, इस दिन आएगा निर्णय

Tue, 21 May 2019 10:36 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी Published by: Abhishek Saxena Updated Tue, 21 May 2019 10:36 PM IST
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court case Files against up Chief Minister Yogi Adityanath update news in mainpuri
yogi adityanath

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर कराए गए प्रकीर्ण वाद में सुनवाई की जा सकती है या नहीं। इसे लेकर मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रकीर्ण वाद दायर कराने वाले रामदास निगम के वकीलों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। दलील दी कि सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। 

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सीजेएम ने पक्ष सुनने के बाद निर्णय सुनाने के लिए 25 मई की तारीख तय कर दी है। समाजवादी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पूर्व एसपीओ रामदास निगम ने सीजेएम कोर्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपने अधिवक्ता पूर्व विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामसेवक के माध्यम से दायर किए गए प्रकीर्ण वाद की सीजेएम ममता सिंह ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। 
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रामदास निगम के वकीलों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, इस मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वह सरकारी काम में शामिल नहीं है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ और जौनपुर की चुनावी सभाओं में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गुंडों का सरताज और पूर्व मुख्यमंत्री बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति कहा था। प्रकीर्ण वाद दायर कराने वाले रामदास निगम के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद सीजेएम ममता सिंह ने निर्णय सुनाने के लिए 25 मई की तारीख तय की है।

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