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मथुरा: पीएफआई सदस्य अब एक फरवरी को कोर्ट में होगा पेश, बी-वारंट किया जारी
Sun, 17 Jan 2021 12:27 PM IST
आगरा ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jan 2021 12:27 PM IST
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चारों आरोपियों को मथुरा कोर्ट ले जाती पुलिस (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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केरल की अरनाकुलम जेल में पीएफआई सदस्यों का साथी रऊफ शरीफ अब एक फरवरी को कोर्ट में पेश होगा। उसे प्रवर्तन निदेशालय ने केरल में पकड़ा था। मथुरा की एडीजे प्रथम की अदालत ने इस संबंध में उसे 15 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया था। लेकिन 15 जनवरी को वह पेश नहीं हो सका था। शनिवार को अदालत ने फिर से एसटीएफ द्वारा लगाए गए बी-वारंट पर पीएफआई सदस्यों के साथी को एक फरवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है।
हाथरस रेप कांड के दौरान पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) व सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया) के चार सदस्यों को मांट पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर विदेशी फंडिंग से देश में दंगे भड़काने की साजिश रचने के आरोप हैं। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भी मथुरा जेल आकर पूछताछ की थी। इसके बाद टीम ने केरल के ही रहने वाले रऊफ शरीफ को 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। उस पर पीएफआई सदस्यों के लिए विदेशों से पैसा लेने का आरोप है। वह वर्तमान में केरल की अरनाकुलम जेल में बंद है।
इस केस की जांच कर रही एसटीएफ के जांच अधिकारी राकेश पालीवाल ने एक जनवरी को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में बी-वारंट के लिए आवेदन किया था। शनिवार को फिर से जांच अधिकारी ने बी-वारंट के लिए अदालत में आवेदन किया। इस पर कोर्ट ने एक फरवरी को पीएफआई सदस्यों के साथी को पेश करने का आदेश दिया है। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि पीएफआई सदस्यों के साथी को एक फरवरी को अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है।
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हाथरस रेप कांड के दौरान पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) व सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया) के चार सदस्यों को मांट पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर विदेशी फंडिंग से देश में दंगे भड़काने की साजिश रचने के आरोप हैं। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भी मथुरा जेल आकर पूछताछ की थी। इसके बाद टीम ने केरल के ही रहने वाले रऊफ शरीफ को 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। उस पर पीएफआई सदस्यों के लिए विदेशों से पैसा लेने का आरोप है। वह वर्तमान में केरल की अरनाकुलम जेल में बंद है।
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इस केस की जांच कर रही एसटीएफ के जांच अधिकारी राकेश पालीवाल ने एक जनवरी को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में बी-वारंट के लिए आवेदन किया था। शनिवार को फिर से जांच अधिकारी ने बी-वारंट के लिए अदालत में आवेदन किया। इस पर कोर्ट ने एक फरवरी को पीएफआई सदस्यों के साथी को पेश करने का आदेश दिया है। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि पीएफआई सदस्यों के साथी को एक फरवरी को अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है।
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ईडी ने पीएफआई के तीन सदस्यों से जेल में की पूछताछ
ईडी की टीम ने शनिवार को देश में दंगा भड़काने की साजिश और देशद्रोह के आरोप में बंद पीएफआई के तीन सदस्यों से जेल में पहुंचकर पूछताछ की। साथ ही बयान भी दर्ज किए गए। पीएफआई के सदस्य कप्पन सिद्दकी, अतीकुर्रहमान और मसूद से जेल में पूछताछ कर बयान दर्ज करने के लिए ईडी के डिप्टी डायरेक्टर विनय वालियान ने शनिवार को अपर जिला जज प्रथम की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था।
अदालत से अनुमति के बाद ईडी के डिप्टी डायरेक्टर विनय वालियान और पवनीश सिंह सिरोही अतिकुर्रहमान, सिद्दीकी और मसूद से पूछताछ करने के लिए दोपहर 3:30 बजे जिला कारागार पहुंचे। उन्होंने 6:40 बजे तक तीनों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए।
ईडी की टीम ने चौथे आरोपी आलम से कोई पूछताछ नहीं की। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलैंद्र कुमार मैत्रेय ने बताया कि ईडी के दो डिप्टी डायरेक्टर अतीकुर्रहमान सिद्दीकी और मसूद के बयान दर्ज करने अपर जिला जज प्रथम की अदालत का आदेश लेकर जेल आए थे। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने एडीजे प्रथम कोर्ट से अनुमति ली थी।
ईडी की टीम ने शनिवार को देश में दंगा भड़काने की साजिश और देशद्रोह के आरोप में बंद पीएफआई के तीन सदस्यों से जेल में पहुंचकर पूछताछ की। साथ ही बयान भी दर्ज किए गए। पीएफआई के सदस्य कप्पन सिद्दकी, अतीकुर्रहमान और मसूद से जेल में पूछताछ कर बयान दर्ज करने के लिए ईडी के डिप्टी डायरेक्टर विनय वालियान ने शनिवार को अपर जिला जज प्रथम की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था।
अदालत से अनुमति के बाद ईडी के डिप्टी डायरेक्टर विनय वालियान और पवनीश सिंह सिरोही अतिकुर्रहमान, सिद्दीकी और मसूद से पूछताछ करने के लिए दोपहर 3:30 बजे जिला कारागार पहुंचे। उन्होंने 6:40 बजे तक तीनों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए।
ईडी की टीम ने चौथे आरोपी आलम से कोई पूछताछ नहीं की। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलैंद्र कुमार मैत्रेय ने बताया कि ईडी के दो डिप्टी डायरेक्टर अतीकुर्रहमान सिद्दीकी और मसूद के बयान दर्ज करने अपर जिला जज प्रथम की अदालत का आदेश लेकर जेल आए थे। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने एडीजे प्रथम कोर्ट से अनुमति ली थी।