फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Couple sentenced to seven years imprisonment

एफटीसी जज ने दंपती को सात साल की हुई सजा सुनाई

Fri, 29 Jul 2022 11:18 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jul 2022 11:18 PM IST
विज्ञापन
Couple sentenced to seven years imprisonment
मैनपुरी। थाना औंछा क्षेत्र में आठ साल पहले महिला की मौत के मामले में एफटीसी प्रथम की जज अनीता ने दंपती को सात साल की सजा सुनाई है। पति पर पहली पत्नी को आत्म हत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप है। दंपती पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

थाना औंछा के देवपुरा निवासी दिनेशचंद्र की शादी 1997 में सविता के साथ हुई थी। दो साल बाद दिनेशचंद्र ने पत्नी से संबंध विच्छेद किए बिना गंाव की ही प्रीती के साथ दूसरी शादी कर ली। दिनेश ने सविता के साथ मारपीट की तो वह मायके जाकर रहने लगी। 20 अगस्त 2016 को दिनेश सविता को घर ले आया। यहां दिनेश और प्रीती ने सविता के साथ मारपीट की। सविता ने 20 अगस्त की रात मकान के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। पिता राजबहादुर ने पति दिनेश, दूसरी पत्नी प्रीती, जेठ लंकुश, दयालचंद्र के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई।
विज्ञापन

पुलिस ने दिनेश और प्रीती के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने दंपती को कड़ी सजा देने की दलील दी। साक्ष्य और गवाही के आधार पर जज ने दंपती को आत्म हत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी पाया। दंपती को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जेठ को पाया निर्दोष
जेठ लंकुश तथा दयालचंद्र के खिलाफ भी सविता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने जांच में दोनों को निर्दोष पाकर उनका नाम निकाल दिया।

दूसरी शादी पर पंाच साल की सजा
एफटीसी प्रथम की जज अनीता ने दिनेश को पहली पत्नी से संबंध विच्छेद किए बिना दूसरी शादी करने का दोषी पाया है। दिनेश और प्रीती को बराबर का दोषी पाकर पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों को अधिकतम सात साल की सजा हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed