फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Consumer Court Orders Torrent Power to Provide Connection in 45 Days

UP: रिटायर्ड फौजी को नहीं दिया कनेक्शन, 45 दिन में बिजली देने का आदेश; टोरंट पर 2.10 लाख जुर्माने की चेतावनी

Thu, 19 Feb 2026 10:34 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Thu, 19 Feb 2026 10:34 AM IST
सार

आगरा में रिटायर्ड फौजी को बिजली कनेक्शन न देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने टोरंट पावर को 45 दिन के भीतर आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
Consumer Court Orders Torrent Power to Provide Connection in 45 Days
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

टोरंट पावर ने बिजली कनेक्शन के लिए रुपये जमा कराकर सर्वे किया। इसके बाद भी आपूर्ति नहीं दी। शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने आदेश दिया कि 45 दिन के अंदर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें।
विज्ञापन


आयोग अध्यक्ष ने यह भी कहा कि चूक करने पर मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 2.10 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित मुकदमे की तारीख से अदा करने होंगे। थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के नुनिहाई रोड हनुमान नगर निवासी सेवानिवृत्त फौजी राजकुमार ने वाद दायर किया था। बताया था कि उन्होंने लक्ष्मी एस्टेट नगला बालचंद नुनिहाई स्थित नवनिर्मित आवास पर विद्युत कनेक्शन के लिए टोरंट पावर लिमिटेड कार्यालय में आवेदन किया था।
विज्ञापन


प्रोसेस फीस जमा कराने के बाद कंपनी ने अपने कर्मचारी से सर्वे कराया, इसके बाद कनेक्शन की अनुमति दी। उन्होंने 2 फरवरी 2024 को विपक्षी के कार्यालय में 4323 रुपये और जमा किए। इसके बाद भी कनेक्शन नहीं दिया। नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कहा। पूरा खर्चा मांगा। जबकि मोहल्ले में पहले से 5-6 कनेक्शन और एक फैक्टरी के 80 किलो वाट का कनेक्शन दे रखा था। कार्यालय के कई चक्कर कटवाने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिया, तब विधिक नोटिस भेजा था।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed