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ताजमहल के आसपास गंदगी दिखाई दी तो होगी कार्रवाई, कूड़ा जलाने वालों की भी खैर नहीं

Wed, 25 Dec 2019 12:02 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 25 Dec 2019 12:02 AM IST
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commissioner Anil Kumar strict instructions over sanitation near Taj Mahal
ताजमहल
आगरा में मंडलायुक्त अनिल कुमार ने ताजमहल के आसपास से घुमंतू पशुओं को पकड़ने और साफ सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने को कहा। अपर नगरायुक्त से कहा कि अगर स्मारकों के आसपास सफाई नहीं होने की शिकायत आई तो कार्रवाई की जाएगी। 
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उन्होंने कहा कि कूड़े के ढेर कहीं भी पड़े न रहें, नियमित कूड़ा उठाया जाना सुनिश्चित करें। कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। घुमंतू पशुओं को पकड़े जाने की प्रतिदिन की रिपोर्ट भी आगामी बैठक में पेश करने को कहा।
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मंगलवार को हुई बैठक में मंडलायुक्त ने छावनी परिषद द्वारा पूर्व में एकत्र कूड़े का निस्तारण करने में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताई। छावनी प्रशासन को कूड़ा निस्तारण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करके आख्या उपलब्ध कराने को कहा।
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इस पर जताई नाराजगी

उन्होंने अपर जिलाधिकारी (नगर) से कहा कि पेठा इकाइयों की निरंतर जांच कराएं, अगर कोई पेठा इकाई कोल या कोक से संचालित पाई जाए तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। 

वहीं आगरा किला व ताजमहल के मध्य यमुना नदी के किनारा रोड के पास की भूमि के सौंदर्यीकरण व पार्क विकसित करने काम शुरू नहीं करने पर उप निदेशक, उद्यान से नाराजगी जताई। जल्द ही कारीडोर में हरियाली में विकसित करने के निर्देश दिए।

पार्किंग ठीक करवाएं, जांच करवाएं

होटल और रेस्टोरेंट के सामने अवैध पार्किंग पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई। कहा कि होटल व रेस्टोरेंट की पार्किंग की जांच करवाई जाए। इनकी जांच के बाद आख्या उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा शहर की अवैध पार्किंगों की नियमित जांच करने के आदेश दिए।

तो रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त हो जाएगा

मंडलायुक्त अनिल कुमार ने मंगलवार को ताज ट्रिपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण व नियंत्रण) की बैठक में निर्देश दिए कि प्रतिबंधित प्लास्टिक व पॉलीथिन का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठान, होटल व रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करें। 

शहर में बेहतर सफाई व्यवस्था करने के लिए अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिए। आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक में आयुक्त ने कहा कि अब कोई भी विभाग बगैर टीटीजेड अथॉरिटी की अनुमति के सुप्रीम कोर्ट में कोई आवेदन दाखिल नहीं करेगा।
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