{"_id":"5d276e0d8ebc3e6ccd34628d","slug":"civic-arto-school-van-agra-news-agr3956383187","type":"story","status":"publish","title_hn":"मैजिक और वैन को अब नहीं मिलेगा स्कूल वाहन का परमिट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मैजिक और वैन को अब नहीं मिलेगा स्कूल वाहन का परमिट
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एटा। आए दिन हो रहे सड़क हादसों को लेकर संभागीय परिवहन ने नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब स्कूल वाहन में मैजिक व वैन को परमिट न देने का निर्णय लिया है। स्कूली वाहन के लिए मिनी बस व बड़ी बस को ही परमिट दिया जाएगा।
संभागीय परिवाहन विभाग ने आए दिन हो रहे सड़क हादसों को लेकर नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने स्कूली वाहनों के तहत वैन व मैजिक पर पाबंदी लगाई है। अप्रैल माह में उन्नाव में हुए सड़क हादसे को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। जिले में एआरटीओ कार्यालय में अब तक स्कूली वाहन के नाम पर 270 वाहन पंजीकृत है। इनमें से 56 मैजिक व 80 वैन गाड़ी है। इसके अलावा 50 छोटी बसें व 84 बड़ी बसें दर्ज है। नए नियम को लेकर एआरटीओ प्रशासन ने स्कूली वाहनों को नोटिस भेजने की तैयारी की है। जिससे स्कूल में वैन व मैजिक का संचालन बंद हो सके।
अभियान चला की जाएगी कार्रवाई
नौनिहालों की सुरक्षा से संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। एआरटीओ का मानना है कि स्कूली वैन व मैजिक मानक के अनुसार बच्चों को नहीं लाते है। वह आगे की सीट पर दो से तीन बच्चे तक बैठा लेते हैं। इसके अलावा पीछे की सीट पर पांच बच्चे तक बैठते हैं। ऐसे में वह नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसी को लेकर एक दो दिन में अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विभाग से जो निर्देश मिले हैं। उसी के अनुसार काम किया जाएगा। नौनिहालों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक दो दिन में अभियान चलाकर वाहनों को चेक किया जाएगा।
हेमचंद्र गौतम, एआरटीओ प्रशासन, एटा।
विज्ञापन
संभागीय परिवाहन विभाग ने आए दिन हो रहे सड़क हादसों को लेकर नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने स्कूली वाहनों के तहत वैन व मैजिक पर पाबंदी लगाई है। अप्रैल माह में उन्नाव में हुए सड़क हादसे को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। जिले में एआरटीओ कार्यालय में अब तक स्कूली वाहन के नाम पर 270 वाहन पंजीकृत है। इनमें से 56 मैजिक व 80 वैन गाड़ी है। इसके अलावा 50 छोटी बसें व 84 बड़ी बसें दर्ज है। नए नियम को लेकर एआरटीओ प्रशासन ने स्कूली वाहनों को नोटिस भेजने की तैयारी की है। जिससे स्कूल में वैन व मैजिक का संचालन बंद हो सके।
विज्ञापन
अभियान चला की जाएगी कार्रवाई
नौनिहालों की सुरक्षा से संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। एआरटीओ का मानना है कि स्कूली वैन व मैजिक मानक के अनुसार बच्चों को नहीं लाते है। वह आगे की सीट पर दो से तीन बच्चे तक बैठा लेते हैं। इसके अलावा पीछे की सीट पर पांच बच्चे तक बैठते हैं। ऐसे में वह नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसी को लेकर एक दो दिन में अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विभाग से जो निर्देश मिले हैं। उसी के अनुसार काम किया जाएगा। नौनिहालों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक दो दिन में अभियान चलाकर वाहनों को चेक किया जाएगा।
हेमचंद्र गौतम, एआरटीओ प्रशासन, एटा।