फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Cheque Bounce Case: Man Gets 6 Months Jail for Defaulting on 17 Lakh Payment

UP: दोस्त ने नहीं चुकाया 17 लाख रुपये का कर्ज, तो युवक पहुंचा कोर्ट; आरोपी को छह महीने की हुई जेल

Tue, 07 Apr 2026 09:28 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 07 Apr 2026 09:28 AM IST
सार

आगरा में 17.20 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की सजा सुनाई। साथ ही 10.62 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विज्ञापन
Cheque Bounce Case: Man Gets 6 Months Jail for Defaulting on 17 Lakh Payment
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में चेक बाउंस के मामले में अदालत ने थाना सिकंदरा क्षेत्र के महर्षिपुरम ककरेठा निवासी वीरेंद्र कुमार को दोषी पाया। विशेष न्यायालय एनआईएक्ट के न्यायिक अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने छह महीने कारावास के साथ 10.62 रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
विज्ञापन

थाना कमला नगर क्षेत्र कर्मयोगी निवासी रुवेंद्र सिंह चौधरी ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में वाद दायर किया था। आरोप था कि उनकी आरोपी वीरेंद्र कुमार से दोस्ती थी। आरोपी अत्यंत जरूरत बताकर रुपयों की मांग की।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

भरोसा कर उन्होंने 25 फरवरी 2019 को 17.20 लाख दे दिए। आरोपी ने तीन महीने में लौटाने का वादा किया। तगादा करने पर एक 8.50 लाख और दूसरा 8.70 लाख का चेक दिया। बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। दो प्राथमिकी दर्ज दायर किए। 8.50 लाख के चेक के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed