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Agra News: लोक अदालत में समझौते से निपटेंगे मुकदमे
Sat, 07 Oct 2023 10:59 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 07 Oct 2023 10:59 PM IST
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लोक अदालत में समझौते से निपटेंगे मुकदमे
प्राधिकरण सचिव ने विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। दीवानी परिसर में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। लोक अदालत में लंबित मामले दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव/सिविल जज नम्रता सिंह ने लंबित चल रहे मुकदमे सूचीबद्ध करने के लिए विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित चल रहे मामलों को दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा। लोक अदालत में ऐसे सभी मामलों को निपटाया जाएगा। जिनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमे सूचीबद्ध करने के लिए प्राधिकरण सचिव ने विभागाध्यक्षों सहित न्यायिक अधिकारियों को पत्र भेजा है।
पत्र में कहा है कि ऐसे सभी लंबित मामले सूचीबद्ध करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेज दिए जाएं। जिनका दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है। पत्र में सूची समय से भेजने को कहा है ताकि दोनों पक्षों को समय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नोटिस भेजे जा सकें।
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प्राधिकरण सचिव ने विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। दीवानी परिसर में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। लोक अदालत में लंबित मामले दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव/सिविल जज नम्रता सिंह ने लंबित चल रहे मुकदमे सूचीबद्ध करने के लिए विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित चल रहे मामलों को दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा। लोक अदालत में ऐसे सभी मामलों को निपटाया जाएगा। जिनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमे सूचीबद्ध करने के लिए प्राधिकरण सचिव ने विभागाध्यक्षों सहित न्यायिक अधिकारियों को पत्र भेजा है।
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पत्र में कहा है कि ऐसे सभी लंबित मामले सूचीबद्ध करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेज दिए जाएं। जिनका दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है। पत्र में सूची समय से भेजने को कहा है ताकि दोनों पक्षों को समय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नोटिस भेजे जा सकें।
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