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Agra News: राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर वाद होंगे निस्तारित

Thu, 05 Oct 2023 11:24 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 05 Oct 2023 11:24 PM IST
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Cases will be settled on the basis of agreement in National Lok Adalat
कासगंज। जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायधीश सैय्यद माउज बिन आसिम की अध्यक्षता में 9 दिसंबर को होगा। जिसमें सुलह समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण होगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जिला जज अभय प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, धारा 138 एनआईएक्ट के मामले, उत्तराधिकार के लंबित मामले, दीवानी एवं लघु आपराधिक मामले, भू-राजस्व, स्टॉंप व चकबंदी वाद, राशन कार्ड, वोटर कार्ड व श्रमवाद, मनरेगा, जनहित गारंटी अधिनियम, विद्युत एवं टेलीफोन, जल से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित मामलों को चिन्हित किए जाने की जरूरत है। मामलों को चिह्नित कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाया जाए, जिससे वादकारियों को लोक अदालत का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि वादकारी सुलझ समझौता से वादों का निस्तारण कराएं।
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