कासगंज। यूपी बोर्ड की मान्यता बिना मानक के दिये जाने में जांच कराएं जाने के बाद लोकायुक्त ने शासन को तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक आरपी वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं जाने का निर्देश दिया है। शासन के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने पुलिस को तहरीर दी है।
शासन से माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए मानक निर्धारित हैं। निर्धारित मानकों को पूरा करने पर ही मान्यता दी जा सकती है, लेकिन मान्यता देने में खेल चलता है। अधिकारी विद्यालयों को मान्यता देने में नियम कानून को ताक पर रख देते हैं। ऐसा ही वर्ष 2015-16 में मान्यता देने के दौरान हुआ। जिला विद्यालय निरीक्षक आरपी वर्मा ने वर्ष 2015-16 में नगला पटवारी के एक विद्यालय को मानक पूरा कराएं बगैर मान्यता दे दी। उनके द्वारा दी गई मान्यता को लेकर शासन को शिकायत की गई। उन पर बिना मानक पूरे किए ही विद्यालय को मान्यता देने का आरोप लगाया गया। मामले की जांच लोकायुक्त को सौंपी गई। लोकायुक्त की जांच में आरोप सही पाएं गये। इसके बाद लोकायुक्त ने शासन को डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई करने को लिख दिया। शासन ने उनकी संस्तुति के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक आरपी वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिया है।