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Agra News: भाजयुमो की महिला पदाधिकारी सहित तीन के खिलाफ बलवे और मारपीट का मुकदमा, जानें पूरा मामला

Mon, 03 Oct 2022 02:44 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Mon, 03 Oct 2022 02:44 PM IST
सार

आरोप है कि भाजयुमो की ब्रज क्षेत्र मंत्री और उनके भाई पर फॉर्च्यूनर कार का सौदा कर रकम तो ले ली, लेकिन गाड़ी नहीं दी।

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Case of rioting and assault against three including women worker of BJYM in agra
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र की रहने वाली भाजयुमो की ब्रज क्षेत्र मंत्री और उनके भाई ने अपनी फॉर्च्यूनर कार का 30.25 लाख रुपये में सौदा किया। आरोप है कि 27 लाख रुपये नकद और दो लाख रुपये का चेक ले लिया। मगर, कार नहीं दी। खरीदार और उसके साथियों को मारपीट कर भगा दिया। बाद में पुलिस से भी शिकायत कर दी। जांच में मामला रुपये लेकर कार नहीं देने का निकला। इस पर पुलिस ने तीन के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।

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बमरौली कटारा निवासी रिहान ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खंदौली के नाऊ की सराय निवासी दिव्या चौहान और उसके भाई उपदेश चौहान से उनकी फार्च्यूनर कार का सौदा 30.25 लाख रुपये में किया था। बताया कि दिव्या चौहान भाजयुमो की ब्रज क्षेत्र मंत्री हैं। भगवान टाकीज निवासी राजा गहलोत और शमसाबाद निवासी जयवीर सिंह ने मध्यस्थता की थी। इसको लेकर पूरी बातचीत शनिवार शाम को राजा गहलोत के फार्म हाउस पर हुई। रिहान ने 27.25 लाख रुपये नकद दे दिए, जबकि दो लाख रुपये का चेक दिया। एक लाख रुपये आरटीओ ऑफिस में गाड़ी नाम होने के बाद देने थे।

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ये लगाया है आरोप 

आरोप है कि गाड़ी का सौदा होने के बाद दिव्या चौहान और उपदेश चौहान ने रिहान से उन्हें फार्रचूनर गाड़ी से घर तक छोड़ने की बात कही। इस पर रिहान, दोस्त नदीम और अजीम को अपने साथ लेकर दिव्या और उपदेश चौहान के घर पहुंचे। गाड़ी से उतर कर भाई-बहन ने चाबी निकाल ली। इसके बाद रुपयों से भरा थैला लेकर घर में चले गए। चाभी मांगने पर मारपीट की। वह किसी तरह जान बचाकर भागे।

ये बोले थाना प्रभारी 

थाना प्रभारी आनंदवीर सिंह ने बताया कि उपदेश ने पहले थाने आकर शिकायत की। कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। इस पर उसे मेडिकल के लिए भेजा। बाद में रिहान खान पक्ष के लोग आ गए। उनका भी मेडिकल कराया। जांच में पता चला कि उपदेश पक्ष ने कार का सौदा किया। रुपये लेने के बाद कार नहीं दी। मामले में दिव्या, उपदेश और ऋषभ के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और बलवे का मुकदमा दर्ज किया है। महिला पदाधिकारी का फोन स्विच आफ है। 

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