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कैरी बैग के रुपये लेने पर उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज
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मैनपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद आयोग में कैरी बैग के रुपये लेने पर उपभोक्ता ने केस दर्ज कराया गया है। आरोप है कि संबंधित मॉल द्वारा जबरन उसे बैग देकर रुपये वसूल किए गए।
बरनाहल निवासी अमित कुमार ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। कहा कि वे विद्युत निगम में कर्मचारी हैं। 24 मार्च को वे स्टेशन रोड स्थित रिलाइंस ट्रेंड्स मॉल में कपड़े खरीदने गए थे। खरीदे कपड़ों की कीमत कुल 3147 रुपये थी। कूपन के डिस्काउंट के बाद 2318 रुपये दिए, जिसमें 16 रुपये के दो कैरी बैग भी जोड़ दिए जबकि उसने कैरी बैग खरीदे ही नहीं थे। इसकी शिकायत मैनेजर से की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उनसे कैरी बैग के लिए वसूले गए 16 रुपये 20 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस दिलाने की मांग की है। सामाजिक क्षति के लिए 50 हजार और मानसिक वेदना के लिए 50 हजार रुपये व वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये कुल 1.20 लाख रुपये दिलाने की मांग की है।
29 मार्च को होगी सुनवाई
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुलश्रेष्ठ व सदस्य देवेंद्र गुप्ता और नीतिका दास ने केस दर्ज कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। दोनों पक्षों को 29 मार्च को आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा।
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बरनाहल निवासी अमित कुमार ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। कहा कि वे विद्युत निगम में कर्मचारी हैं। 24 मार्च को वे स्टेशन रोड स्थित रिलाइंस ट्रेंड्स मॉल में कपड़े खरीदने गए थे। खरीदे कपड़ों की कीमत कुल 3147 रुपये थी। कूपन के डिस्काउंट के बाद 2318 रुपये दिए, जिसमें 16 रुपये के दो कैरी बैग भी जोड़ दिए जबकि उसने कैरी बैग खरीदे ही नहीं थे। इसकी शिकायत मैनेजर से की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उनसे कैरी बैग के लिए वसूले गए 16 रुपये 20 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस दिलाने की मांग की है। सामाजिक क्षति के लिए 50 हजार और मानसिक वेदना के लिए 50 हजार रुपये व वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये कुल 1.20 लाख रुपये दिलाने की मांग की है।
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29 मार्च को होगी सुनवाई
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुलश्रेष्ठ व सदस्य देवेंद्र गुप्ता और नीतिका दास ने केस दर्ज कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। दोनों पक्षों को 29 मार्च को आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा।
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