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Agra: आगरा व इटावा क्षेत्र में 22 दिन तक बंद रहेंगी नहरें, पानी चोरी पर होगा मुकदमा
Sat, 08 Oct 2022 12:53 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 08 Oct 2022 12:53 PM IST
सार
नहरों में सिल्ट सफाई का कार्य किया जाना है, जिसके चलते 70 से ज्यादा नहरें 31 अक्तूबर तक बंद रहेंगी। इस दौरान कोई भी शिकायत कंट्रोल रूम नम्बर 9458095419 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दर्ज करा सकते हैं।
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नहर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
लोअर सिंचाई खंड के आगरा व इटावा क्षेत्र में 10 से 31 अक्तूबर तक 22 दिन नहरें बंद रहेंगी। सिंचाई के लिए इनमें पानी नहीं छोड़ा जाएगा। इस दौरान नहर व माइनर की सिल्ट सफाई होगी। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता एसएस गिरी के मुताबिक, आगरा जिले में 600 किमी. से अधिक लंबाई में 70 नहर व माइनर हैं।
उन्होंने किसानों, प्रधानों व जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में नहर सफाई कार्यों का निरीक्षण करने के लिए कहा है। नहर सफाई में गड़बड़ी की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी किया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोई भी 9458095419 पर शिकायत कर सकता है। नहरों की सिल्ट सफाई की वीडियोग्राफी भी होगी।
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उन्होंने किसानों, प्रधानों व जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में नहर सफाई कार्यों का निरीक्षण करने के लिए कहा है। नहर सफाई में गड़बड़ी की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी किया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोई भी 9458095419 पर शिकायत कर सकता है। नहरों की सिल्ट सफाई की वीडियोग्राफी भी होगी।
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पानी चुराना कैनाल एक्ट में अपराध
नहर किनारे अवैध रूप से ट्रॉली, मोटर पंप रखकर पाइप लाइन से पानी चुराने वालों पर सिंचाई विभाग एफआईआर कराएगा। जुर्माना भी वसूला जाएगा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि अवैध ढंग से नहर से पानी निकालना कैनाल एक्ट के तहत अपराध है। अवैध कुलावा के कारण नहरों का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाता। सिल्ट सफाई के दौरान इंजीनियर व सींचपाल अवैध कुलावों की जांच करेंगे।
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