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बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते

Thu, 18 Mar 2021 10:38 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 18 Mar 2021 10:38 PM IST
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Can not deprive children of their right to education
घिरोर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत बृहस्पतिवार को घिरोर के एक मैरिज होम में साक्षरता शिविर लगाया गया। प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अमित मिश्रा ने कहा बाल श्रम करना और कराना अपराध है। बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
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उन्होंने कहा बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के तहत बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए काम किया जा रहा है। बच्चों से श्रम नहीं कराया जा सकता है। श्रम कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बच्चों को शिक्षा जरूर दिलानी चाहिए। आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं। उन्होंने कहा प्राधिकरण जरूरतमंदों को निशुल्क कानूनी सहायता भी देता है। एसडीएम अनिल कुमार कटियार ने कहा सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को दिया जा रहा है।
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अगर कोई पात्र लाभ पाने से वंचित है। तो वह औपचारिकताएं पूरी करके लाभ ले सकता है। तहसीलदार नरेंद्र सिंह यादव ने कहा अविवादित विरासत के मामले अभियान चलाकर दर्ज किए जा रहे हैं। शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। बीडीओ धीरेंद्र कुमार यादव, प्राधिकरण कार्यालय प्रभारी देवेंद्र सिंह, थाना प्रभारी पहलवान सिंह, पीएलवी अनिल यादव, सुखी यादव, महेशचंद्र आर्य, दिनेश कुमार, दीनदयाल, रामनाथ, कुलदीप मिश्रा, सरिता, अलका वर्मा, भावना यादव, सुनीता कुमारी मौजूद रहे।
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