Agra: विधायक के पुत्र ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र, युवती ने दर्ज कराया है मुकदमा
पीड़ित युवती ने थाना ताजगंज में विधायक के पुत्र के खिलाफ शारीरिक शोषण के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। जिला जज ने थाना ताजगंज से 21 अक्तूबर तक अपनी आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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आगरा में शारीरिक शोषण के मामले में आरोपी भाजपा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक छोटेलाल वर्मा के बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिला जज ने थाना ताजगंज से 21 अक्तूबर तक अपनी आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
मामले में थाना ताजगंज क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित युवती ने दो महीने पहले लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि वर्ष 2003 में वो 17 वर्ष की थी। आरोप लगाया कि 16 नवंबर 2003 को विधायक पुत्र लक्ष्मीकांत ने दया नगर स्थित घर पर बुलाया। कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे वो बेहोश हो गई। आरोपी ने दुष्कर्म किया। शिकायत करने की कहने पर धमकी दी। वीडियो बनाकर वायरल करने के लिए भी कहा। शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। उसे विश्वास दिलाने के लिए एक दिन मंदिर में मांग भर दी।
लक्ष्मीकांत ने आरोपियों को बताया मनगढ़ंत
संजय प्लेस स्थित साइबर कैफे में उसको रिसेप्शन पर रख लिया। 13 फरवरी 2006 को विधायक ने आरोपी बेटे की लाखों रुपये का दहेज ले अन्य युवती से शादी कर दी। इसके बाद भी वो उससे मिलता रहा। उसकी एक बेटी भी हो गई। लक्ष्मीकांत वर्मा ने महिला के आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें यह भी कहा कि महिला वह पढ़ी लिखी है। इसके बावजूद उसने 19 साल बाद मुकदमा दर्ज कराया। वह ब्लैकमेल कर संपत्ति हड़पना चाहती है।