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एडीए की बड़ी कार्रवाई: होटल द पार्क व्यू सील, अवैध कॉलोनी भोले बाबा धाम को बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त
Fri, 16 Feb 2024 12:01 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 16 Feb 2024 12:01 AM IST
सार
आगरा विकास प्राधिकरण ने नगला मेवाती में घर में भू उपयोग के विपरीत संचालित हो रहे होटल को सील कर दिया। इसके साथ ही अवैध कॉलोनी भोले बाबा धाम को ध्वस्त कर दिया गया।
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अवैध निर्माण पर सील हुआ होटल द पार्क व्यू
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने बृहस्पतिवार को बगदा स्थित 125 फुट रोड पर अवैध रूप से 50 हजार वर्ग गज भूमि पर विकसित अवैध कॉलोनी भोले बाबा धाम को ध्वस्त कर दिया। नगला मेवाती में घर में भू उपयोग के विपरीत संचालित होटल द पार्क व्यू मैक्स एंड मोर कैफे और शहीद नगर में अवैध रूप से बनाई छह दुकानों की मार्केट को सील किया है।
ताजनगरी फेज-2 नगला मेवाती में खसरा संख्या 404 व 406, प्लॉट नंबर 6 पर हुसैन मोहम्मद पुत्र हसनुद्दीन ने 200 वर्ग गज में तीन मंजिल घर का नक्शा पास कराया। नक्शे के विरुद्ध निर्माण किया। सेटबैक नहीं छोड़ा। बिना भू उपयोग बदले आवासीय मानचित्र पर होटल खोल लिया।
28 जुलाई 2023 को एडीए ने होटल बंद करने का नोटिस दिया, लेकिन हुसैन मोहम्मद ने होटल बंद नहीं किया। बृहस्पतिवार को प्रभारी प्रवर्तन के निर्देश पर नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 28 क के तहत होटल को सील कर दिया गया है।
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वहीं, शहीद नगर में भवन संख्या ई-3/1385 एवं ई-3/1386 को तोड़कर राकेश राजपूत, गोविंद सिंह, बृजेश कुमार सिंह ने छह दुकानों की दो मंजिल अवैध मार्केट खड़ी कर दी। जिसका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। छह दुकानों सहित मार्केट को सील किया गया है।
ये भी पढ़ें - दूल्हे की सुरक्षा में लगाए गए 10 गनर: पुलिस का रहा सख्त पहरा, तब लिए सात फेरे; ये मामला जानकर रह जाएंगे हैरान
बन गए मकान, तब याद आया ध्वस्तीकरण
एडीए प्रवर्तन विभाग की लापरवाही का नमूना देखिए। 16 अगस्त 2021 को एडीए ने अवैध रूप से विकसित भोले बाबा धाम को ध्वस्त करने के आदेश हुए। तीन साल तक आदेश फाइलों में दबा रहा। उधर, अवैध कॉलोनी भोले बाबा धाम में मकान बन गए। बृहस्पतिवार को बुलडोजर ने सड़क व प्लॉट की दीवार तोड़ ध्वस्तीकरण की रस्म अदायी की। 50 हजार वर्ग गज की कॉलोनी में 50 मिनट बुलडोजर नहीं चला। पूरी कॉलोनी ध्वस्त किए बिना प्रवर्तन दल और पुलिस फोर्स लौट आया।
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ताजनगरी फेज-2 नगला मेवाती में खसरा संख्या 404 व 406, प्लॉट नंबर 6 पर हुसैन मोहम्मद पुत्र हसनुद्दीन ने 200 वर्ग गज में तीन मंजिल घर का नक्शा पास कराया। नक्शे के विरुद्ध निर्माण किया। सेटबैक नहीं छोड़ा। बिना भू उपयोग बदले आवासीय मानचित्र पर होटल खोल लिया।
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28 जुलाई 2023 को एडीए ने होटल बंद करने का नोटिस दिया, लेकिन हुसैन मोहम्मद ने होटल बंद नहीं किया। बृहस्पतिवार को प्रभारी प्रवर्तन के निर्देश पर नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 28 क के तहत होटल को सील कर दिया गया है।
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वहीं, शहीद नगर में भवन संख्या ई-3/1385 एवं ई-3/1386 को तोड़कर राकेश राजपूत, गोविंद सिंह, बृजेश कुमार सिंह ने छह दुकानों की दो मंजिल अवैध मार्केट खड़ी कर दी। जिसका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। छह दुकानों सहित मार्केट को सील किया गया है।
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बन गए मकान, तब याद आया ध्वस्तीकरण
एडीए प्रवर्तन विभाग की लापरवाही का नमूना देखिए। 16 अगस्त 2021 को एडीए ने अवैध रूप से विकसित भोले बाबा धाम को ध्वस्त करने के आदेश हुए। तीन साल तक आदेश फाइलों में दबा रहा। उधर, अवैध कॉलोनी भोले बाबा धाम में मकान बन गए। बृहस्पतिवार को बुलडोजर ने सड़क व प्लॉट की दीवार तोड़ ध्वस्तीकरण की रस्म अदायी की। 50 हजार वर्ग गज की कॉलोनी में 50 मिनट बुलडोजर नहीं चला। पूरी कॉलोनी ध्वस्त किए बिना प्रवर्तन दल और पुलिस फोर्स लौट आया।