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Agra News: बैटरी विक्रेता को देना होगा 11 हजार रुपये का मुआवजा

Sat, 23 Mar 2024 12:34 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 23 Mar 2024 12:34 PM IST
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Battery seller will have to pay compensation of Rs 11 thousand
बैटरी विक्रेता को देना होगा 11 हजार रुपये का मुआवजा
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- शिकायत पर सुनवाई कर उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिया

संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। राधारमण रोड स्थित सुमंगलम ऑटो से खरीदी गई बैटरी खराब होने पर नहीं बदले जाने की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पीडि़त को मुआवजा के 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। 45 दिन में दुकानदार को उसी गुणवत्ता वाली बैटरी बदलकर देनी होगी।

थाना कोतवाली के गांव सिकंदरपुर के रहने वाले आसिफ अली ने 23 सितंबर 2019 को एक बैटरी राधारमण रोड स्थित सुमंगलम ऑटो से 12500 रुपया में खरीदी थी। कुछ समय बैटरी खराब हो गई। उनकी शिकायत पर दुकान मालिक ने कोई सुनवाई नहीं की। बैटरी का वारंटी कार्ड भी अपने पास रख लिया। पीडि़त ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की।
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आयोग में पीडि़त ने प्रमाण भी प्रस्तुत किए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने दोनों पक्षों को सुना। आयोग द्वारा सुनाए गए निर्णय में कहा गया कि दुकानदार पीडि़त को 45 दिन में मानसिक कष्ट के 5000 रुपये, वाद व्यय के 6000 रुपया अदा करे। 45 दिन में उसी गुणवत्ता वाली बैटरी बदलकर पीड़ित को देगा।
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