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Kasganj News: अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री करने वाले कारोबारी व एजेंट को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Sat, 26 Nov 2022 07:46 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: आगरा ब्यूरो Updated Sat, 26 Nov 2022 07:46 AM IST
सार

बरामद डीजल के तीन सेंपल जांच के लिए संयुक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा भेजा गया। जहां से जांच रिपोर्ट में अपमिश्रित हाई स्पीड डीजल ऑयल की पुष्टि की गई।

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Bail rejected for those selling adulterated petroleum products
court new - फोटो : istock

विस्तार

कासगंज के प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने अवैध तरीके से मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री करने के आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें कारोबारी के साथ -साथ एजेंट भी शामिल है। जांच के दौरान आरोपी की दुकान से वायोडीजल के स्थान पर अपमिश्रित हाई स्पीड डीजल आयाल की बिक्री की जा रही थी।
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ये है मामला

सोरों के प्रभारी थानाध्यक्ष ने पुलिस टीम के साथ बीते 23 मई 2022 को मानपुर नगरिया शहबाजपुर रोड स्थित चंदवा गांव में रनसिंह के भवन परिसर में मौजूद बायोडीजल बिक्री करने वाली दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मिले रनवीर सिंह ने पुलिस को डीजल बिक्री की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान पुलिस को मौके से प्लास्टिक के दो ड्रम, एक आधा कटा प्लास्टिक का ड्रम, एक तेल निकालने की मशीन, प्लास्टिक की पाइप के साथ 2 कोनिकल, 5 लीटर, 2 लीटर, 1 ली0 और आधा लीटर का नपना और एक स्टील की टंकी मिली।
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580 लीटर डीजल हुआ था बरामद

इसके अलावा 580 लीटर डीजल भी बरामद हुआ था। पुलिस ने दुकान सील कर दुकान स्वामी को 3 दिन के अंदर में कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी को आवश्यक कागज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बरामद डीजल के तीन सेंपल जांच के लिए संयुक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा भेजा गया। जहां से जांच रिपोर्ट में अपमिश्रित हाई स्पीड डीजल ऑयल की पुष्टि की गई। जिसके आधार पर दुकान संचालक बदायूं निवासी सनी तोमर एवं एजेंट रनवीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की गई। सनी तोमर व रनवीर सिंह ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिकाएं दायर की जिन्र्हें कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
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