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Agra News: हत्या के चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 02 Jul 2023 12:42 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 02 Jul 2023 12:42 AM IST
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Bail application of four murder accused rejected
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम केे न्यायालय ने हत्या के चार आरोपियों को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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फरीदपुर सहावर गांव निवासी श्रीनिवास अपने दो पुत्रों और परिचित रामजीलाल के साथ 12 मार्च 2023 को अपने आवास पर बैठे थे। तभी नेपाल, साहब सिंह, केहरी, चक्रपाल, ब्रजेश व दो अज्ञात व्यक्ति वहां आए। आरोप है कि श्रीनिवास व रामजीलाल को खेतीबाड़ी और पंचायत की बात कहकर वे लोग दोनों को अपने साथ बाइक पर बिठाकर ले गए। आरोप है कि रामजीलाल को रास्ते में बाइक से उतार दिया गया। जबकि श्रीनिवास को अपने साथ ले गए। 13 मार्च 2023 को बंजारा गांव के पास नहर की पटरी के किनारे श्री निवास की लाश मिली। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें ब्रजेश, केहरी, विजेंद्र, राजपाल को नामजद किया गया। आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिहं यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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