फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Assets of Prerna Construction worth Rs 38.54 crore attached

प्रेरणा कंस्ट्रक्शन की 38.54 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

Wed, 29 Dec 2021 02:00 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 29 Dec 2021 02:00 AM IST
विज्ञापन
Assets of Prerna Construction worth Rs 38.54 crore attached
आगरा। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के 17.50 करोड़ रुपये के बकाएदार मै. प्रेरणा कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. की मंगलवार को प्रशासन ने मौजा मोहम्मदपुर में 38.54 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। इस दौरान नोटिस चस्पा किया है। कुर्क संपत्तियों का अब बंधक, विक्रय व अन्य रूप से बिल्डर लाभ नहीं ले सकता। कुर्क संपत्तियों को नीलाम कर प्रशासन बकाया राजस्व वसूल करेगा।
विज्ञापन

सदर तहसील के मौजा मोहम्मदपुर के खसरा 197,198, 199, 192, 195 में बैनामा व रजिस्ट्री से मै. प्रेरणा कंस्ट्रक्शन द्वारा अर्जित की गई 29857 वर्ग मीटर भूमि जब्त की गई है। जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 32.84 करोड़ रुपये है। इनके अलावा भूतल व प्रथम तल पर निर्मित करीब 6 करोड़ कीमत के भवन भी कुर्क किए हैं।
विज्ञापन

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लक्ष्मी एन ने बताया कि 3 दिसंबर को बिल्डर के विरुद्ध कुर्की नोटिस जारी किया था। नोटिस के बावजूद बकाया जमा नहीं करने पर मंगलवार को राजस्व टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। बकाएदारी नहीं चुकाने के कारण 10 दिसंबर को प्रशासन ने प्रेरणा कंस्ट्रक्शन के मालिक जितेंद्र कुमार मंगला को डिफॉल्टर नोटिस जारी किया था। संजय प्लेस स्थित नारायण टावर में बिल्डर का कार्यालय है।
विज्ञापन
विज्ञापन

संपत्ति कुर्क करने के बाद प्रशासन ने आसपास क्षेत्र में ढोल बजवाकर मुनादी कराई। संपत्ति जब्त करने की घोषणा करते हुए लोगों से क्रय-विक्रय नहीं करने की अपील की गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में नायब तहसीलदार रवीश कुमार, नीरज त्रिपाठी, राजस्व निरीक्षक टीकम सिंह, समद मिर्जा आदि राजस्व कर्मी मौजूद रहे।

प्रेरणा कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में प्लॉट व फ्लैट खरीदने वालों ने बिल्डर पर नियमों के उल्लंघन के आरोप में रेरा में मुकदमा किया था। जनवरी 2021 में रेरा ने खरीदारों के पक्ष में निर्णय देते हुए बिल्डर के विरुद्ध रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर भू राजस्व के तहत वसूली के आदेश दिए थे। खरीददारों का आरोप था कि बिल्डर ने समय पर मकान व प्लॉट नहीं दिए। उनके द्वारा जमा पैसा भी वापस नहीं किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed