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मनमानी: बिल में लगा दिया 4.41 लाख का एरियर

Sat, 18 May 2024 05:14 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 18 May 2024 05:14 PM IST
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Arbitrary: Arrears of Rs 4.41 lakh added to the bill
मनमानी: बिल में लगा दिया 4.41 लाख का एरियर
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बिजली उपभोक्ता ने स्थायी लोक अदालत में शिकायत की



संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। बिजली विभाग ने मनमाने तरीके से एक उपभोक्ता के बिजली बिल में 4.41 लाख का एरियर लगा दिया है। विभाग एरियर की धनराशि वसूलने का दबाव बना रहा है। पीड़ित की शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली उपभोक्ता ने स्थायी लोक अदालत में शिकायत की है। सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की गई है।

कुरावली के गंगापुर के रहने वाले 70 साल के रामेश्वर दयाल ने स्थायी लोक अदालत में अधिशासी अभियंता खंड तृतीय के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत में कहा है कि उनके मकान पर विभाग ने 25 अक्तूबर 2023 को घरेलू कनेक्शन का मीटर लगाया।
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7 जनवरी 2024 को 1759 रुपये का पांंच महीने का बिल भेजा। बिल पर एरियर की धनराशि 441863 अंकित की गई। उन्होंने जब शिकायत की तो सुनवाई नहीं हुई।

शिकायत में कहा है कि विभाग उनसे एरियर की धनराशि वसूल करने का दबाव बना रहा है। एरियर की धनराशि जमा नहीं करने पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। वृद्ध होने के कारण वह रोजाना विभाग के चक्कर नहीं लगा सकते हैं। उनकी शिकायत पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शाम कुमार, सदस्य एकता मिश्रा, जितेंद्र सिंह ने संज्ञान लेेने के बाद अगली सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय कर दी है।
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