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आगरा: कोर्ट में हाजिर नहीं हुए भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया, फिर से गैर जमानती वारंट जारी

Tue, 28 Sep 2021 12:13 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Tue, 28 Sep 2021 12:13 AM IST
सार

12 साल पुराने जीआरपी आगरा कैंट के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने 16 सितंबर को अपने बयान दर्ज कराए थे। अदालत ने उन्हें अपने बचाव में गवाह पेश करने के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की थी, लेकिन सांसद तय तारीख पर अदालत में हाजिर ही नहीं हुए। अब सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि नियत की है।

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Another Non Bailable Warrant Issued Against Bjp Mp Ramshankar Katheria By Agra Court
सांसद रामशंकर कठेरिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

थाना जीआरपी आगरा कैंट में दर्ज रेलवे एक्ट के मामले में इटावा से भाजपा के सांसद रामशंकर कठेरिया सोमवार को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनके एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी कर दिए।एडीजीसी शशि शर्मा के मुताबिक, कोर्ट ने अभियोजन की ओर से बहस सुनने के बाद स्पेशल जज (एमएलए-एमपी) नीरज गौतम ने सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ पुन: गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि नियत की है। 23 सितंबर को भी पत्रावली सफाई साक्ष्य में लगी थी। न तो सांसद रामशंकर कठेरिया हाजिर हुए और न ही उनकी ओर से स्थगन और हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र आया। तब कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

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यह था मामला
26 सितंबर, 2009 को हाईकोर्ट खंडपीठ आंदोलन में सांसद रामशंकर कठेरिया ने अधिवक्ताओं के साथ राजामंडी स्टेशन पर ट्रेन रोकी थी। इस मामले में तत्कालीन स्टेशन प्रबंधक ने सांसद रामशंकर कठेरिया, पूर्व मंत्री चौधरी बाबूलाल, कांग्रेस की नेता इंदिरा वर्मा, संघर्ष समिति संयोजक केडी शर्मा, सचिव अरुण सोलंकी आदि के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा सहित अन्य में मुकदमा दर्ज कराया था। सांसद की अन्य लोगों से पत्रावली अलग करके सुनवाई की जा रही है।
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