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Agra News: उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी बहाल
Mon, 10 Jun 2024 10:54 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 10 Jun 2024 10:54 PM IST
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मैनपुरी। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश से बर्खास्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरिता शाक्य की नौकरी फिर से बहाल हो गई है। सरिता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ ही मैनपुरी जनपद की जिला अध्यक्ष भी हैं। सोमवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी मैनपुरी ने उनकी बहाली का आदेश जारी किया।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता शाक्य को 28 अगस्त 2023 को सेवा से बाहर कर दिया गया था। विभाग के सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध वे उच्च न्यायालय गईं थीं। उच्च न्यायालय ने उनकी सेवा बहाली करते हुए विभाग को सेवा में शामिल करने के आदेश दिए। सोमवार को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उन्हें सेवा बहाली का पत्र जारी कर दिया। सरिता शाक्य की सेवा बहाली के बाद प्रदेश महासचिव शशिबाला ने कहा कि यह सच्चाई की जीत है। उन्होंने कहा कि सरिता शाक्य को एक तथाकथित संगठन की झूठी शिकायत पर सेवा से बाहर किया गया था।
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता शाक्य को 28 अगस्त 2023 को सेवा से बाहर कर दिया गया था। विभाग के सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध वे उच्च न्यायालय गईं थीं। उच्च न्यायालय ने उनकी सेवा बहाली करते हुए विभाग को सेवा में शामिल करने के आदेश दिए। सोमवार को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उन्हें सेवा बहाली का पत्र जारी कर दिया। सरिता शाक्य की सेवा बहाली के बाद प्रदेश महासचिव शशिबाला ने कहा कि यह सच्चाई की जीत है। उन्होंने कहा कि सरिता शाक्य को एक तथाकथित संगठन की झूठी शिकायत पर सेवा से बाहर किया गया था।
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