{"_id":"5a69b1634f1c1b83268b666f","slug":"agra-session-court-decides-to-punish","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मुलायम सिंह के फर्जी दस्तखत लेकर पहुंचा था नौकरी पाने, अब गया जेल ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुलायम सिंह के फर्जी दस्तखत लेकर पहुंचा था नौकरी पाने, अब गया जेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
Updated Thu, 25 Jan 2018 03:58 PM IST
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आगरा में लेखपाल की नौकरी पाने के लिए 24 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का फर्जी पत्र तैयार करने के आरोपी इटावा के धारखा निवासी श्याम किशोर को सेशन कोर्ट से अपील में कोई राहत नहीं मिल सकी।
अपर जिला जज रीता सिंह ने अभियुक्त की दायर अपील खारिज कर अवर न्यायालय के फैसले को सही मानते हुए सजा बहाल रखी। इसके बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया।
मामला वर्ष 1994 का है। छह मार्च 1994 को अभियुक्त श्याम किशोर तत्कालीन जिलाधिकारी देशदीपक वर्मा के पास एक टाइपशुदा प्रार्थनापत्र लेकर पहुंचे।
विज्ञापन
अपर जिला जज रीता सिंह ने अभियुक्त की दायर अपील खारिज कर अवर न्यायालय के फैसले को सही मानते हुए सजा बहाल रखी। इसके बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया।
मामला वर्ष 1994 का है। छह मार्च 1994 को अभियुक्त श्याम किशोर तत्कालीन जिलाधिकारी देशदीपक वर्मा के पास एक टाइपशुदा प्रार्थनापत्र लेकर पहुंचे।
इसके नीचे हरी स्याही से पत्रांक संख्या 129 सेवा में, जिलाधिकारी महोदय, आगरा, आपके पास श्याम किशोर को भेज रहा हूं, जो आगरा में लेखपाल के पद रिक्त हैं, उसमें इस लड़के को नियुक्ति दिलाकर श्याम को आख्या प्रेषित करें।
इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के हस्ताक्षर थे। जिलाधिकारी ने उक्त पत्र की जांच के बाद उसे फर्जी पाते हुए श्याम किशोर को गिरफ्तार कराकर ड्यूटी पर तैनात एचसीपी महीपाल को रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए।
इस पर महीपाल ने रकाबगंज थाने में धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज लगाने का मुकदमा दर्ज कराया। गत 24 अगस्त 1996 को केस में आरोप तय कर सुनवाई हुई।
इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के हस्ताक्षर थे। जिलाधिकारी ने उक्त पत्र की जांच के बाद उसे फर्जी पाते हुए श्याम किशोर को गिरफ्तार कराकर ड्यूटी पर तैनात एचसीपी महीपाल को रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए।
इस पर महीपाल ने रकाबगंज थाने में धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज लगाने का मुकदमा दर्ज कराया। गत 24 अगस्त 1996 को केस में आरोप तय कर सुनवाई हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
सेशन कोर्ट में की थी अपील
करीब 18 साल बाद 28 अक्तूबर 2014 को अवर न्यायालय ने गवाह व सबूतों के आधार पर अभियुक्त को पांच साल के सश्रम कारावास और 300 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्त ने उक्त निर्णय के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की।
चार साल की सुनवाई के बाद सजा को बहाल रखा गया। एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने कोर्ट में तत्कालीन डीएम देशदीपक वर्मा और एचसीपी रहे महीपाल के बयान कराए।
चार साल की सुनवाई के बाद सजा को बहाल रखा गया। एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने कोर्ट में तत्कालीन डीएम देशदीपक वर्मा और एचसीपी रहे महीपाल के बयान कराए।