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अंसल एपीआई के पांच अधिकारियों को नोटिस: साक्ष्य और अपना पक्ष रखने के निर्देश, पुलिस जांच में आई तेजी

Sat, 26 Sep 2026 01:37 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 01:37 PM IST
सार

अंसल एपीआई से जुड़े प्लॉट विवाद की प्राथमिकी में विवेचक ने कंपनी के पांच नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों को बीएनएसएस की धारा 94 के तहत नोटिस जारी किया है। सभी से मामले से संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य पेश करने के साथ अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
 

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Agra: Notices Issued to Five Ansal API Officials in Plot Dispute, Asked to Submit Evidence
नोटिस। - फोटो : amar ujala

विस्तार

अंसल एपीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी में विवेचक ने कंपनी से जुड़े पांच लोगों को बीएनएसएस की धारा 94 के तहत नोटिस जारी किए हैं। सभी को केस से जुड़े साक्ष्य और अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है।
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जेआर रायल विला, यूपीएसआईडीसी निवासी आशा रानी शर्मा ने 7 मार्च को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें छिलीईंट रोड निवासी बल्लभ कुमार शर्मा, नई दिल्ली निवासी सुशील अंसल, प्रणव अंसल और अंसल प्रापर्टी एवं आगरा प्रोजेक्ट में शामिल कर्मचारियों पर आरोप लगाए। आरोपियों ने वर्ष 2014 में अपने प्रोजेक्ट सुशांत ताज सिटी में प्लॉट की बात कही। प्लॉट आवंटित भी कर दिया। वर्ष 2015 में कब्जा पत्र भी जारी कर दिया।
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12 लाख रुपये अधिक की धनराशि ले ली गई मगर बैनामा और कब्जा दिलाने की कहने पर टालमटोल करने लगे। बाद में पता चला कि जिस प्लॉट का सौदा किया गया, वहां पर खेती हो रही थी। जमीन कंपनी की नहीं थी। मामले में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुई। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि कंपनी के रोशन लाल, विपुल गर्ग, संजय जैन, अशोक कुमार वर्मा और कांता देवी को नोटिस दिए हैं। यह सभी नान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने उनसे कहा है कि संबंधित प्रपत्र पेश करें। 
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