Agra: अपने घर का हाउस टैक्स खुद ऑनलाइन तय कर सकेंगे, नहीं लगाने होंगे नगर निगम के चक्कर
ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट से आगरा के 3.20 लाख संपत्ति धारकों को सुविधा होगी। अब उन्हें अपने गृहकर का असेसमेंट कराने के लिए नगर निगम कार्यालाय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अगर आपके घर का हाउस टैक्स तय नहीं हुआ है तो इसके लिए अब नगर निगम के चक्कर न काटें। अपने घर बैठे ही ऑनलाइन हाउस टैक्स खुद तय कर सकते हैं। इसके लिए केवल यह करना होगा कि नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपने घर की माप दर्ज करनी होगी, जिससे अपने आप माप के मुताबिक हाउस टैक्स तय हो जाएगा। इसके बाद उसका भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है। मेयर नवीन जैन ने बुधवार को आगरा नगर निगम की इस डिजिटल पहल की बटन दबाकर शुरुआत की। इस व्यवस्था में संपत्ति मालिकों को हाउस टैक्स तय कराने के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे।
बुधवार को कार्यकारिणी कक्ष में मेयर नवीन जैन ने ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट की व्यवस्था शुरू की। मेयर नवीन जैन ने बताया कि अब तक हाउस टैक्स निर्धारण कराने के लिए मकान मालिक को सभी अभिलेख लेकर नगर निगम के जोनल ऑफिस में जमा करनी पड़ती थीं। कई चक्कर काटने पर भी काम नहीं होते थे। जानबूझकर काम अटकाने की शिकायतें ज्यादा थीं, इसलिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अब ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सब कुछ खुद ही कंप्यूटर पर दर्ज कर अपना टैक्स खुद तय कर सकेंगे।
आंकड़े
- 3.50 लाख घर हैं नगर निगम में
- 88 हजार घरों से मिला हाउस टैक्स
- 2.60 लाख घर नहीं भरते गृहकर
- 70 करोड़ रुपये ही मिला गृहकर
ये काम हो चुके ऑनलाइन
- सभी फाइलों पर कार्रवाई ऑनलाइन की गई
- जन्म-मृत्यु आवेदन ऑनलाइन किया गया
- ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा
- नगर निगम के सभी रिकार्ड डिजिटल किए गए
- हाउस टैक्स का पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर दर्ज
- ऑनलाइन करा सकते हैं नामांतरण (म्यूटेशन)
नगर आयुक्त निखिल टी. फुंडे ने बताया कि संपत्ति मालिक ने जो ब्यौरा दर्ज किया, उसकी जांच नहीं होगी। स्वकर की व्यवस्था पहले मैनुअल थी, जिसमें निगम केइंस्पेक्टर आपत्ति दर्ज करा देते थे, लेकिन इस व्यवस्था में ऑनलाइन ही टैक्स का निर्धारण किया जाएगा।
वेबसाइट पर ऐसे करें तय हाउस टैक्स
- स्टेप- 1- सबसे पहले www.agrapropertytax.com साइट पर सेल्फ असेसमेंट को क्लिक करें
- स्टेप 2- एप्लाई फॉर न्यू असेसमेंट पर क्लिक करें और लॉगिन कर नया एकाउंट बनाए, आईडी, पासवर्ड बनाएं
- स्टेप-3- रजिस्टर करने के बाद फार्म में ब्यौरा दर्ज करें। जोन, वार्ड, मोहल्ला, प्लॉट, मकान की माप भरें
- स्टेप 4- बैनामा, रजिस्ट्री, वारिसान, प्रॉपर्टी के फोटो अपलोड करें, टैक्स कैलकुलेट कर खुद तय हो जाएगा
- स्टेप5- टैक्स तय करने पर भुगतान का विकल्प मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर से स्थिति को ट्रैस करना आसार